टुकड़ा (fragment): - उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 3 (8क) टुकड़ा शब्द को परिभाषित करती है. टुकड़ों से आशय 1.8 हेक्टेयर (4.687) से कम भूमि से है. ( 1) बुंदेलखंड ( 2) आगरा इटावा मथुरा एवं इलाहाबाद जिले में जमुनापारी भाग ( 3) मिर्जापुर जिले का वह भाग जो कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है ( 4) मिर्जापुर जिले की तहसील सदर के टप्पा अपराध तथा हम्पा चौरासी ( 5) मिर्जापुर जिले की तहसील रावर्ट समाज का वह भाग जो कैमूर पर्वत श्रेणी के उत्तर में ( 6) मिर्जापुर जिले की चुनार तहसील का परगना संकडरागड एवं परगना अहरौरा एवं भागवत की पट्टियाँ के गावं जो अनुसूची 6 की सूची (क)एवं (ख) मे उल्लिखित है। (7) कुमारी डिवीजन को छोड़कर शेष संपूर्णत्र प्रदेश में 3.125 एकड़ से कम भूमि टुकड़ा कहते हैं उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन 2004 द्वारा 23.08.2004 से विलुप्त कर दिया गया है. मध्यवर्ती (intermediary): - मध्यवर्ती का तात्पर्य है कि बिचौलिए अर्थात कृषक एवं राज्य के मध्य का व्यक्ति जमीदार तालुकदार जागीरदार इन राजा ने एक शब्द मध्यवर्ती के लिए प्रयुक्त होते हैं मध्यवर्ती ...
कानून समझें • अपने अधिकार जानें • सही कदम उठाएँ”