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अग्रिम जमानत याचिका का क्या अर्थ होता है ? What is the meaning of anticipatory bail petition?

कर दायित्व पर निवास की स्थिति: Impacts of it on residential status

कर दायित्व का आशय है कर की गणना अथवा कर की राशि से नहीं बल्कि उस कुल आय से है जिस पर करदाता आयकर देने को बाध्य है एक करदाता को अनेक प्रकार की आय प्राप्त होती है कुछ तो भारत में प्राप्त अथवा अर्जित होती हैं कुछ भारत के बाहर प्राप्त अथवा अर्जित होती है एक करदाता काकर दायित्व आए के अर्जित होने या आए के प्राप्त होने के आधार पर निर्धारित किया जाता है इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि करदाता को किन-किन आयो पर आयकर देना है यदि करदाता कर का दायित्व होता है इसे ही कर का भार या कुल आय का क्षेत्र कहते हैं. कर दायित्व पर निवास की स्थिति का प्रभाव: Impact of residential  status on tax liability किसी भी करदाता का दायित्व उसके निवास स्थान के आधार पर निश्चित किया जाता है आयकर अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत कर दायित्व पर निवासी स्थिति के प्रभाव इस प्रकार हैं - ( 1) साधारण निवासी पर करभर: एक निवासी करदाता की कुल आय में निम्न प्रकार की आय शामिल है कि जाती है         गत वर्ष में उसे भारत में प्राप्त हुई हो अथवा प्राप्त हुई समझी जाए चाहे भले ही कहीं भी उपार्जित या उदित हुई हो.              

आयकर अधिनियम 1961 के निवासियों अनिवासियों साधारण निवासी resident non resident and non ordinary resident in Income Tax Act 1961

भारत में निवासी धारा 6 (2) के अनुसार एक हिंदू अविभाजित परिवार भारत का अनिवासी होगा अगर गत वर्ष में उसका संपूर्ण नियंत्रण तथा प्रबंधन भारत के बाहर से होता है. असाधारण निवासी एक हिंदू अविभाजित परिवार साधारण निवासी होगा अगर उसका करता निम्नलिखित शर्तों (condition) को पूरा नहीं करता है             वह गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 गत वर्षों में कम से कम 2 साल भारत का निवासी रहा हो               वह गत वर्ष से पहले के 7 सालों में कम से कम 730 दिन भारत में रहा हो. कर भार की गणना (calculation of incidence of tax)           किसी कर दाता के कर भार की गणना के लिए उसकी निवास स्थिति तथा उसके द्वारा अर्जित की गई आए को ध्यान में रखा जाता है आयकर अधिनियम की धारा 5 के विभिन्न उपकरणों में कर भार की गणना से संबंधित विधि का उपबन्धित किया गया है कर भार का निर्धारण निम्न देशों में अलग अलग किया जाता है. ( 1) साधारण निवासी के संदर्भ में आयकर अधिनियम की धारा 5 (1) के उप बंधुओं के अनुसार एक निवासी तथा साधारण निवासी कि गत वर्ष में समस्त संसाधनों से कमाई गई वह आयकर भार के लिए शामिल की जाती है            

द डिटेक्शन केयर लिमिटेड ऑन द हेड ऑफ बिजनेस इनकम: The detection clearly permitted on the head of business income:

  स्पष्ट तथा स्वीकृत कठौतिया (deduction expressly allowed)                    किसी करदाता को व्यापार या पैसे से आए मद के अंतर्गत स्पष्ट रूप से स्वीकृत की गई कटौती या आयकर अधिनियम की धारा 30 से लेकर 37 तक में वर्णित की गई है जो कि निम्न प्रकार से जाने जा सकती हैं - ( 1) किराया मरम्मत तथा बीमा संबंधी व्यय:            किसी गत वर्ष में व्यापार या पीसी में प्रयोग किए गए भवन के संदर्भ में निम्नलिखित कठोतिया मान्य है - : जब मकान किराए दारी भवन के तहत प्रयोग किया गया हो : जब मकान की मरम्मत का दायित्व भी करता था पर वह तो उसकी मरम्मत पर किया गया है  : लागत भूमि कर तथा स्थानीय एवं नगरपालिका को चुकाए गए करों की राशि. : मकान को विभिन्न प्रकार से होने वाली हानियों से बचाने के लिए किए गए बीमा की रकम                 कटौती के रूप में से अधिनियम की धारा 1 से 30 तक के अनुसार इस पर तथा स्वीकृत है ( 2) प्लांट मशीनरी एवं फर्नीचर की मरम्मत तथा बीमा में खर्च हुए रुपए:                आयकर अधिनियम की धारा 31 के अनुसार व्यापार या व्यवसाय में उपयोग होने वाली प्लांट मशीनरी होम फर्नीचर की मरम्मत एवं उसके बीमा के स