ब्लॉग पोस्ट: जेंडर जस्टिस और धारा 497 का खात्मा भूमिका भारतीय संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देने की बात करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहले के कानूनों में कुछ प्रावधान महिलाओं के साथ भेदभाव करते थे? ऐसा ही एक कानून था भारतीय दंड संहिता की धारा 497 , जिसे 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार देते हुए खत्म कर दिया। यह फैसला महिलाओं के अधिकारों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। धारा 497: क्या था यह कानून? धारा 497 के अनुसार: अगर कोई शादीशुदा पुरुष किसी शादीशुदा महिला के साथ उसकी रज़ामंदी से शारीरिक संबंध बनाता था, तो इस महिला का पति उस पुरुष के खिलाफ केस दर्ज करा सकता था। इस कानून के तहत महिला पर कोई कार्यवाही नहीं होती थी । दोषी पाए जाने पर पुरुष को पांच साल तक की सजा हो सकती थी। यह कानून महिला को पुरुष की "संपत्ति" मानता था, क्योंकि इसमें केवल पति को शिकायत का अधिकार था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला: क्यों निरस्त हुई धारा 497? सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षत...
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