.अल्पवयस्कों के लिये साधारण अपवादों के सम्बंध में क्या छूट दी गयी है ? (what exception has been made in favour of minors with respect to an offence under general exceptions .)
7 वर्ष से कम आयु के शिशु के कार्य:- भारतीय दंड संहिता की धारा 82 में यह कहा गया है कि कोई बाल अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आएगी शिशु द्वारा की जाती है। प्रस्तुत धारा का यह प्रावधान कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं माना जाएगा , इस मान्यता पर आधारित है कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु आपराधिक दुराशय के अभाव में अपराध करने के लिए अयोग्य (doli incapex) होता है। ब्लैक स्टोन का कहना है कि विवेक का निर्माण ना कर सकने वाली आयु के बालक को किसी भी अपराधिक विधि के अधीन दंडित नहीं किया जाना चाहिए। आँग्ल विधि में ऐसी आयु के शिशुओं को अपराध करने में असक्षम माना गया है जो अच्छाई बुराई के बीच अंतर स्थापित करने में असमर्थ हो। बाबू सेन बनाम सम्राट के मामले में यह स्पष्ट किया गया है कि धारा 82 के अंतर्गत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपराधिक दायित्व से उन्मुक्त केवल दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत ही नहीं अपितु अन्य सभी स्थानीय तथा विशिष्ट विधियों क...