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यातायात का नियंत्रण ( The Control of Transport ) गति सीमा- ( I ) कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान में किसी मोटर यान को न तो उस अधिकतम गति से अधिक या न्यूनगति से कम गति पर चलाएगा , न चलवाएगा और न चलाने देगा जो इस अधिनियम के अधीन या उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या अधीन उस यान के लिए नियत की गई । लेकिन ऐसी अधिकतम गति किसी भी दशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा , राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी मोटर यान या किसी वर्ग या वर्णन के मोटर यानों के लिए नियत की गई अधिकतम गति से अधिक नहीं होगा । ( 2 ) यदि राज्य सरकार का या ऐसे किसी प्राधिकारी का जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत हो , समाधान हो जाता है कि सार्वजनिक सुरक्षा या सुविधा की दृष्टि से या किसी सड़क या पुल के स्वरूप के कारण यह आवश्यक है कि मोटर यानों की गति परिसीमित की जाए , तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और धारा 116 के अधीन उचित स्थानों पर समुचित यातायात चिह्न रखवाकर या लगवाकर मोटर यानों की या किसी विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्णन के मोटर यानों की या ऐसे मोटर जिनके साथ ट्रेलर संलग्न है या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र