आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 ( c ) के अंतर्गत निर्धारिती को अनुमान्य लाभ ( c ) ( Benefit permissible to Assessee Under Setion 80 ( c ) of Income Tax Act ) धारा 80 - C को कटौती के लिए किये गये विभिन्न विनियोगों एवं जमाओं के बारे में निम्न नियम हैं- ( 1 ) विनियोग , जमा आदि कटौती योग्य राशि में भुगतान आधार पर सम्मिलित किये जाते हैं - इस धारा के अन्तर्गत कटौती के लिए गर्णित ' कटौती योग्य राशि ' में से सम्मिलित किए जाने वाले विनियोग , अंशदान अथवा जमाएँ आदि को तभी सम्मिलित किया जायेगा , जबकि इनका वास्तव में भुगतान हो चुका है । उपर्युक्त सभी मदों पर गत वर्ष में वास्तव में व्यय / भुगतान की गई राशि को ही कटौती योग्य राशि में जोड़ा जायेगा , भले ही भुगतानित राशि गत वर्ष से सम्बन्धित है अथवा गत वर्ष से पूर्व के अथवा गत वर्ष से बाद वाले वर्ष से सम्बन्धित है । यह भुगतानित राशि करदाता चाहे अपनी कर योग्य आय में से करे अथवा करमुक्त आय में से करदाता द्वारा गत वर्ष में इन मदों पर वास्तव में व्यय अथवा भुगतान अथवा जमा की गई राशि हो कटौती योग्य राशि में सम्मिलित की जायेंगी , चाहे यह राशि गत वर्
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