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क्या कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा हैं तो क्या वह दूसरी शादी धर्म बदल कर कर सकता है?If a person is already married, can he change his religion and marry again?

इनकम टैक्स का विवरण दाखिल किये जाने की समयसीमा क्या है?What is the deadline for filing income tax return?

विवरणी दाखिल करने का समय ( Time of Filing Tax Return ) 

आयकर अधिनियम की धारा 139 ( 1 ) के अनुसार:- प्रत्येक व्यक्ति , संयुक्त हिन्दू परिवार , व्यक्तियों का संघ या समूह या कृत्रिम व्यक्ति या कम्पनी या फर्म सभी को अपनी आय का विवरण दाखिल किया जाना अनिवार्य है । यदि उसकी आय निर्धारित कटौतियाँ घटाने से पूर्व न्यूनतम कर योग्य सीमा से अधिक है । 

       प्रत्येक कम्पनी एवं फर्म को अपनी गतवर्ष की आय पर देय तिथि तक लाभ या हानि का विवरण दाखिल करना आवश्यक है । यहाँ पर देय तिथि से तात्पर्य उस निर्धारित समय सीमा से है जो कि अधिनियम के अनुसार आय का विवरण दाखिल करने के लिये निर्धारित की जाती है । 

Time of Filing Tax Return


 According to Section 139 (1) of the Income Tax Act:- It is mandatory for every individual, joint Hindu family, association or group of persons or artificial person or company or firm to file a return of their income.  If his income exceeds the minimum taxable limit before deducting the prescribed deductions.


 Every company and firm is required to file a statement of profit or loss on its previous year's income by the due date.  Here due date refers to the prescribed time limit which is prescribed for filing the return of income as per the Act.



( i ) जब करदाता कम्पनी हो तो 31 अक्टूबर ।

 ( ii ) जब करदाता कम्पनी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति हो तो-

 ( a ) ऐसे करदाता की दशा में जिसे अपने खातों का अंकेक्षण कराना विधिक रूप से आवश्यक हो -31 अक्टूबर

 ( b ) ऐसे करदाता की दशा में जो धारा 139 ( 1 ) के प्रथम परन्तुक की श्रेणी में आता है - 31 अक्टूबर ।

 ( c ) अन्य करदाताओं की दशाओं में 31 जुलाई ।


           जब आय का विवरण दाखिल किये जाने की अन्तिम तिथि वाले दिन किसी प्रकार का साप्ताहिक या शासकीय अवकाश ( Weekly or GH . ) होने की दशा में उसे अलग कार्य दिवस अन्तिम ( Working Day ) माना जायेगा और उस दिन जमा किया गया आय का विवरण निर्धारित तिथि को जमा किया गया माना जायेगा । 

(i) 31st October, when the taxpayer is a company.


 (ii) when the taxpayer is a person other than a company,—


 (a) in the case of a taxpayer who is legally required to get his accounts audited - 31st October


 (b) in the case of a taxpayer falling within the category of the first proviso to section 139 (1) - 31st October.


 (c) the 31st day of July in the case of other taxpayers.



 When the last date for filing the income statement happens to be any kind of weekly or official holiday (Weekly or GH.), it will be considered as a separate working day and the income statement submitted on that day is determined.  date will be deemed to have been deposited.


आय के विवरणी पर हस्ताक्षर ( Signature on Income Tax Return ) 

आयकर अधिनियम की धारा 140 में उपबन्धिक किया गया है कि धारा 139 के अनुसार . दाखिल किये गये आय के विवरण पर किन - किन व्यक्तियों के हस्ताक्षरों एवं प्रमाणन का होना आवश्यक है ऐसे व्यक्तियों का वर्णन करदाता की स्थिति के अनुसार निम्न प्रकार से किया गया है -

( a ) एक व्यक्ति किसी एक व्यक्ति की दशा में स्वयं वह व्यक्ति या वह व्यक्ति यदि भारत के बाहर हो तो उस दशा में उसका विधिक प्रतिनिधि या वह व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तो उसके अभिभावक या सक्षम व्यक्ति , या वह व्यक्ति किसी अन्य कारण से अपनी विवरणी पार हस्ताक्षर कर पाने में असमर्थ हो तो उसके विधिक प्रतिनिधि ( Legal Representative ) उस विवरणीय पर हस्ताक्षर कर सकता है ।


 ( b ) अविभाजित हिन्दू परिवार - जहाँ पर करदाता एक हिन्दू अविभाजित परिवार है तो पर अपने हस्ताक्षर कर सकता है । उस दशा में परिवार का कर्ता या मुखिया तथा जब कर्ता भारत के बाहर हो , की दशा में या अस्वस्थ मस्तिष्क वाला है तो उस दशा में परिवार का कोई पूर्ण वयस्क पुरुष सदस्य , उस विवरणिका पर अपने हस्ताक्षर कर सकता है।

Signature on Income Tax Return


 It has been provided in section 140 of the Income-tax Act that as per section 139.  The signatures and certification of the persons required to be there on the statement of income filed, such persons have been described as per the status of the tax payer as follows -


 (a) a person, in the case of an individual, that person himself or, if that person is outside India, his legal representative, or in the case of a person of unsound mind, his guardian or competent person, or that person for any other reason;  If the person is unable to cross-sign his return, then his legal representative can sign that return.



 (b) Hindu undivided family - Where the taxpayer is a Hindu undivided family, he may affix his signature.  In that case the Karta or the head of the family and in case the Karta is outside India or is of unsound mind, any full grown male member of the family may put his signature on that return.


 ( c ) एक कम्पनी - जहाँ पर करदाता कोई कम्पनी है तो उस दशा में कम्पनी का प्रबन्ध संचालक यदि वह उपलब्ध न हो तो या वह हस्ताक्षर करने में असमर्थ हो , तो कोई अन्य संचालक को अन्य प्रकार के विधिक अधिकार भी रखता हो या यदि सरकार द्वारा कम्पनी को अपने अधिकार में ले लिया गया हो तो कम्पनी का प्रमुख अधिकारी कम्पनी की आय के विवरणी पर हस्ताक्षर करेगा । 


 ( d ) एक फर्म - जहाँ पर करदाता कोई साझेदारी फर्म है तो उस दशा में फर्म के प्रबन्ध में भाग लेने वाला साझीदार या प्रबन्ध में भाग लेने वाला साझीदार किसी कारण हस्ताक्षर न कर सके तो उस दशा में अवयस्क साझीदार के अलावा अन्य कोई भी वयस्क साझेदार अपने हस्ताक्षर करके आय का विवरण दाखिल कर सकेगा । 


( c ) स्थानीय सत्ता - जहाँ पर करदाता कोई स्थानीय सत्ता है । जैसे - नगरपालिका , नगर निगम , विश्वविद्यालय या हॉस्पीटल है तो उस दशा में आय की विवरण पर उसके प्रमुख अधिकारी के हस्ताक्षर का होना पर्याप्त होगा । उसकी अनुपस्थिति में उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अपने हस्ताक्षर कर सकेगा ।

(c) a company - where the assessee is a company, the managing director of the company, if he is not available or is unable to sign, any other director having other legal rights or if the Government  If the company has been taken over by the company, the principal officer of the company shall sign the return of income of the company.



 (d) a firm - where the taxpayer is a partnership firm, in case the partner participating in the management of the firm or the partner participating in the management cannot for any reason sign, then any adult other than the minor partner  The partner will be able to file the statement of income by signing it.



 (c) Local authority - where the taxpayer is a local authority.  For example, if it is a municipality, municipal corporation, university or hospital, then in that case it will be sufficient to have the signature of its chief officer on the statement of income.  In his absence, the person authorized by him may put his signature.


 ( f ) राजनैतिक दल - जहाँ पर करदाता कोई राजनैतिक दल है तो उस दशा में उस राजनैतिक दल के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ; जैसे - सचिव , महासचिव या अन्य कोई अधिकारी प्राप्त व्यक्ति अपने हस्ताक्षर उस राजनैतिक दल के विवरणी पर कर सकेगा ।


 ( g ) अन्य कोई समुदाय या संघ - जहाँ पर करदाता कोई अन्य प्रकार का समुदाय या संघ है तो उस दशा में उस समुदाय या संघ के आय के विवरण पर उस संघ या समुदाय का कोई सदस्य या प्रमुख अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर सकेगा । 

( h ) अन्य व्यक्ति - जहाँ पर करदाता कोई अन्य है तो उस दशा में उस व्यक्ति की आय के विवरण पर उस व्यक्ति के स्वयं के अथवा उसकी ओर से कार्य करने के लिए प्राधिकृत किसी सक्षम व्यक्ति को अपने हस्ताक्षर करने की अधिकारिता प्राप्त है । जब किसी करदाता के द्वारा अपनी इन्कम का ब्यौरा बिना किसी तरह के हस्ताक्षर किए जमा कर दिया जाता है तो उसे अपूर्ण आय का विवरण मानते हुए अस्वीकार कर वापस कर दिया जाता है एवं इस तरह से रिटर्न दाखिल करने में हुई देरी के लिए स्वयं करदाता उत्तरदायी होगा तथा वह रिटर्न दाखिल न करने वाले के समतुल्य पेनल्टी का हकदार होगा । 

f) political party - in the case where the taxpayer is a political party, the Chief Administrative Officer of that political party;  For example, the person receiving the secretary, general secretary or any other officer will be able to put his signature on the return of that political party.



 (g) Any other community or association - Where the taxpayer is any other type of community or association, in that case any member or principal officer of that association or community may put his signature on the statement of income of that community or association.


 (h) Other person - Where the assessee is any other person, in that case any competent person authorized to act on that person's behalf or on his own behalf has the authority to put his signature on the return of income of that person.  When the details of his income are submitted by a taxpayer without any kind of signature, it is rejected and returned considering it as incomplete income details and in this way the taxpayer himself is responsible for the delay in filing the return.  and he shall be entitled to a penalty equivalent to that of non-filing of return.

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