राज्य के विरुद्ध अपराधों का वर्गीकरण कीजिए तथा उनके दण्ड के क्या प्रावधान है ? समझाइये । What are the Provisions of Punishment ? Classify the offeng for against the state and in respect of them .
जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे राज्य की एकता एवं संप्रभुता को क्षति पहुंचती है , तो इसे राज्य के विरुद्ध अपराध कहा जाता है । जो व्यक्ति अपने कृत्य से राज्य की एकता एवं सम्प्रभुता को क्षति पहुंचाता है उसे दण्डित किया जाना आवश्यक होता है । इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्थाएँ भारतीय दण्ड संहिता में की गई हैं । राज्य के विरुद्ध अपराधों को हम पाँच भागों में विभाजित कर सकते हैं ( 1 ) भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना ; युद्ध करने का प्रयास करना या उसके विरुद्ध षड्यन्त्र करना या उसके लिए व्यक्तियों तथा शस्त्रों को एकत्रित करना । ( धारा 121 , 121 क , 122 एवं 123) ( 2 ) राष्ट्रपति या राज्यपाल को कोई कार्य करने के लिए बाध्य करना या उनकी शक्तियों , के निष्पादन में अवरोध पैदा करना । ( 3 ) राजद्रोह ( Sedition ) ( 4 ) भारत सरकार के साथ शक्तिपूर्ण व्यवहार रखने वाली किसी शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना ( धारा 125 ) । या ऐसी किसी शक्ति के सम्बन्ध में लूटमार करना ( धारा 126 ) या जानबूझ कर ऐसी सम्पत्ति को लेना जो ऐसी लूटमार से प्राप्त की गई है । ( धारा 127) ( 5 ) किसी राजबन्दी को निकल भग