धारा 125 के तहत एक पति द्वारा भरण पोषण की drafting करो?Drafting of maintenance by a husband under section 125?
[1] यदि कोई व्यक्ति जो किसी स्त्री, पुरुष या बच्चे का पति या पत्नी, पुत्र या पुत्री, पिता या माता, दादा या दादी, नाती या पोता, या पराश्रयी हो और जो उस व्यक्ति के साथ रहने का हकदार हो, भरण-पोषण प्राप्त करने में असमर्थ हो, तो वह व्यक्ति, जिसके साथ रहने का हकदार है से भरण-पोषण के लिये आवेदन कर सकता है। [2] उपधारा [1] के तहत आवेदन, न्यायालय में दायर किया जायेगा, जिसके क्षेत्राधिकार में वह व्यक्ति रहता है जिससे भरण-पोषण का दावा किया जा रहा है। [3] न्यायालय, आवेदन पर विचार करने के बाद यदि यह पाता है कि आवेदक भरण-पोषण प्राप्त करने में असमर्थ है और प्रतिवादी भरण-पोषण देने में सक्षम है तो न्यायालय प्रतिवादी को आवेदक की भरण-पोषण के लिये एक उचित राशि का भुगतान करने का आदेश दे सकता है। [4] न्यायालय, आदेश में भरण-पोषण की राशि, भुगतान की विधि और समय और अन्य आवश्यक शर्ते निर्धारित करेगा। [5] न्यायालय समय-समय पर आदेश की समीक्षा कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन कर सकता है। स्पष्टीकरण : [a] "स्त्री शब्द में विधवा स्त्री भी भरण-पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है। [b] पुरुष शब्द में