आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 17 में ' वेतन ' शब्द को किस प्रकार परिभाषित किया गया है । ' वेतन शीर्षक से आय की गणना में कटौतियों , यदि कोई हो , का वर्णन कीजिए । [ How the term ' salary has been defined is Section 17 of the income tax Act , 1961? Discuss the deduction , if any , allowed under its head , ' salaries ' . ] अथवा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 16 में वर्णित वेतन शीर्षक की कटौतियों को विस्तार से समझाइए । [ Explain in detail deduction under the head of salaries approved under section 16 of income Tax Act , 1961. ] '
वेतन ' शब्द की परिभाषा ( Definition of Word ' Salary ' ) अक्सर नौकरियों में नियुक्ति का आधार मूल वेतन ही होता है । जब कर्मचारी को वेतन , वेतनमान के अन्तर्गत प्राप्त होता है तो यह मूल वेतन या प्रारम्भिक वेतन कहलाता है । प्रारम्भिक वेतन में प्रति वर्ष होने वाली वृद्धि को जोड़कर आने वाली रकम सम्बन्धित गत वर्ष का मूल वेतन होता है । मूल वेतन , वेतन का वह भाग होता है जिसमें किसी प्रकार का भत्ता ( Allowance ) आदि शामिल न हो । आयकर अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) के अनुसार , वेतन शब्द में निम्नलिखित प्राप्तियाँ शामिल की जाती हैं - 1. मूल वेतन या मजदूरी 2. बोनस 3. कमीशन , फीस तथा अन्तरिम राहत 4. अधिसमय भुगतान 5. वार्षिकी 6. अग्रिम एवं अवशिष्ट वेतन 7. कर्मचारी के प्रमाणित प्रॉवीडेण्ट फण्ड में वार्षिक वृद्धि 8. हस्तान्तरित शेर का करयोग्य अंश 9. धारा 80 CCD के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा गतवर्ष में अनुसूचित पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारी के खाते में दिया गया अंशदान 10. कर्मचारी द्वारा न की गई छुट्टियों के बदले में प...