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Showing posts with the label WOMEN AND CRIMINAL LAW

अपराध शास्त्र के सम्प्रदायों के बारे में आलोचनात्मक विवेचना कीजिए?

भारत में Adoption की प्रक्रिया क्या होती है? Adoption के लिये किन शर्तों को पूरा किया जाना अति आवश्यक है ? विस्तार से बताओ।

हिन्दू दत्तक ग्रहण [Hindu Adoption] भारतीय समाज की एक प्राचीन और महत्वपूर्ण प्रथा है, जो धार्मिक, सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह प्रक्रिया न केवल बच्चों के जीवन को सुधारने का एक माध्यम है बल्कि यह उन परिवारों के लिये भी एक नई उम्मीद की किरण है जो संतान की कमी से जूझ रहे होते हैं।           कानूनी भाषा में दत्तक ग्रहण को परिभाषित किया जाये तो अपनी सन्तान के समान किसी अन्य व्यक्ति की सन्तान को विधिक प्रास्थिति [ Legal Status ] प्रदान करने को दत्तक ग्रहण कहते हैं। दत्तक ग्रहण से माना जाता है कि Adopt बच्चे का दत्तक ग्रहीता के घर में पुनार्जन्म [Re-Birth हुआ है तथा दत्तक देने वाले के घर में उसकी कानूनी मृत्यु [Legal Death] हो गयी है।                                                                      ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :   Adoption की प्रथा का उल्लेख प्राचीन हिन्दु धर्मग्रन्थों जैसे मनुस्मृति और धर्मशास्त्रों में मिलता है। वेदों में इसे पुण्य कार्य माना गया है और इसे संतानहीन दंपतियों के लिये वरदान के रूप में देखा गया है। प्राचीन काल में दत्तक ग्रह

वेश्यावृत्ति से आप क्या समझते हो सरकार इसको कैसे रोक सकती है?

वेश्यावृत्ति की समस्या { Problem of Prostitution ):- वेश्यावृत्ति की उत्पत्ति और विकास का वर्णन करते हुये टैफ्ट ने कहा है कि "जब विवाह की प्रथा कमजोर हुई वेश्यावृत्ति भी पतन की ओर उन्मुख होती गयी। अतः एक प्रकार से वेश्यावृत्ति नैतिकता का एक आवरण है।" पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव तथा भारतीय नैतिक दृष्टिकोण में तेजी से व्हास के कारण भारत में आज वेश्यावृति को एक अपरिहार्य आवश्यकता तथा लोगों के सामान्य नैतिक आचरण को रक्षा के साधन के रूप में स्वीकार कर लिया लिया गया है।        इतिहास बताता है कि भारत में वेश्यावृ‌त्ति की प्रथा प्राचीन काल में चली आ रही है। हिन्दु राजाओं के समय में देवदासियाँ आदि होती थी। इस काल में नगर वधु के नाम से वेश्याओं को बुलाया जाता था। मुस्लिम शासक ऐश्वर्यवान और कामुक्त होते थे। वेश्यावृत्ति को अपनाने वाले लोगों के बीच नैतिक मूल्यों के प्रति  श्रद्धा और आत्म-नियंत्रण की भावना का विकास होगा तभी इसे रोका जा सकेगा।                वेश्यावृत्ति जिसे देह व्यापार या जिस्मफरोशी के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा सामाजिक मुद्दा है जिसकी जड़ें गहरी हैं और

भारतीय संविधान में स्त्रियों के मूल कर्तव्य में क्या प्रावधान किये गये हैं?What provisions have been made regarding the fundamental duties of women in the Indian Constitution?

भारतीय संविधान के  भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। जो न केवल नागरिकों के अधिकारों को परिभाषित करते हैं, बल्कि समाज के प्रति उनके नैतिक दायित्वों को भी रेखांकित करते हैं। इन कर्तव्यों में से एक है स्त्रियों के प्रति सम्मान और गरिमा का भाव रखना।       संविधान का अनुच्छेद 51 -क [30] यह व्यवस्था करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण कर जो धर्म भाषण और प्रदेश या वर्ग पर आधारित भेदभाव मिटाती हैं, ऐसी प्रथा का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो।        मौलिक कर्तव्य 5( e) में कहा गया है कि हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह स्त्रियों के प्रति अपमानजनक रीति - रिवाजों का त्याग करे। यह कर्तव्य निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रकाश डालता है-  • समानता का सम्मानः स्त्रियों की पुरुषों के समान अधिकार और अवसर प्राप्त होने चाहिये। उन्हें शिक्षा, रोजगार स्वास्थ्य सेवा और 'राजनीतिक भागीदारी में समानता को अधिकार है।  • गरिमा का सम्मान: स्त्रियों को सम्मान और गरिमा के साथ जीने का अधिकार

तलाक क्या होता है? तलाक को कितने भागों में बांट सकते हैं जोकि महत्वपूर्ण हो?What is divorce? How many parts can divorce be divided into that are important?

विवाह, एक पवित्र बंधन, जिसके माध्यम से दो व्यक्ति जीवन भर साथ रहने का वादा करते हैं। इस्लाम में भी विवाह को अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में तलाक का विकल्प भी मौजूद है। मुस्लिम विधि में तलाक को तलाक कहा जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विवाहित जोड़ा कानूनी रूप से अलग हो जाता है।      मुस्लिम विधि में तलाक अर्थात विवाह-विच्छेद अत्यन्त आसान है। । यहाँ पति तीन बार तलाक शब्द का उच्चारण कर आपनी पत्नी को कभी भी तलाक दे सकता है। पत्नी की विशेष परिस्थितियों में अपने पति को तलाक देने का अधिकार है। यदि तलाक लिखित में दिया जाता है तो उसे तलाकनामा कहा जाता है। इसका यथासम्भव अरबी भाषा में होना अपेक्षित है।  तलाक के प्रकार:  [1] रज्जी तलाक : यह तलाक पति द्वारा तीन बार तलाक शब्द उच्चारण करने से होता है। प्रत्येक उच्चारण के बीच एक ईद्दा काल होता है। जिसमें सुलह की संभावना रहती है।  [2] खुला तलाक : इसमें पत्नी पति को तलाक के बदले में मेहर  विवाह अनुबन्ध में निर्धारित धनराशि का त्याग करके तलाक प्राप्त कर सकती है। खुला का अर्थ है परित्याग करना । इसम

दहेज हत्या क्या होती है ? इसमें किन किन लोगों को कितनी सजा हो सकती है ? विस्तार से बताओ।

परिचय :→   दहेज हत्या, एक जघन्य सामाजिक बुराई, भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की एक भयावह सूची में शामिल है। भारतीय दण्ड संहिता [ आईपीसी में दहेज हत्या को अपराध घोषित किया गया है। और इसके लिये कड़ी सजा का प्रावधान है।      दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज ऐसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति है जो विवाह के एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार के लिये या विवाह के किसी पक्ष के माता-पिता या अन्य व्यक्ति द्वारा विवाह के दूसरे पक्ष या किसी अन्य व्यक्ति के लिये विवाह करने के सम्बन्ध में विवाह के समय या उससे पहले या बाद में किसी भी समय प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मांगी जाने या दी जाने वाली प्रतिज्ञा के रुप  में किया गया वादा दहेज की श्रेणी में आता है। इसको एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। कि A नामक दूल्हे के पिता द्वारा शादी के वक्त B नाम वधू के पिता से ₹ 500000 की माँग की जाती है या दूल्हे द्वारा कार या मोटरसाइकिल की माँग की जाती है और वधु का पिता उसे विवाह बाद देने की बात करता है। यह दहेज है।      यदि विवाह के पश्चात अतिरिक्त दहेज के कप में टी०वी० और गाडी की माँग की

भारतीय संविधान में स्त्रियों और बच्चों को कौन -कौन से अधिकार प्रदान किये गये हैं?

  भारतीय संविधान महिलाओं और बच्चों की चाबी मानवाधिकारों की रक्षा के लिये -  दोस्तों भारतीय संविधान सिर्फ कानूनों का संग्रह नहीं है। बल्कि ये सामाजिक न्याय और समानता का दस्तावेज भी है। आज हम बात करेंगे इसी संविधान के उन खास पहलुओं की जो महिलाओं और बच्चों के मानवाधिकारों की रक्षा करते हैं।  संविधान का सुरक्षा कवचः  हमारा संविधान महिलाओं और बच्चों को कई महत्व पूर्ण अधिकार देता है । आइये देखें कुछ खास  • समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18]:  ये अनुच्छेद लिंग जाति, धर्म या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है।   स्वतन्नता का अधिकार [अनुच्छेद 19-22]: शोषण से मुक्ति, शिक्षा का अधिकार और स्वतन्त्र रूप से काम करने का अधिकार - ये वे चीजें हैं जिसकी गारण्टी संविधान देता है।  शोषण के खिलाफ संरक्षण [अनुच्छेद 23-24)-  • ये अनुच्छेद मानव तस्करी, बन्धुआ मजदूरी और बाल श्रम को रोकता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार [अनुच्छेद 32]- ये अधिकार महिलाओं और बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों के उल्लघन के मामले में सीधे अदालत का दरवाजा खटखटाने का बल देता है। कभी-कभी संविधान का इस्तेमाल अन

भारतीय मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के अन्तर्गत एक कर्मकार महिला को गर्भावस्था से सम्बन्धित कौन-कौन से प्रावधान हैं? वर्णन करो।

मातृत्व एक महिला के जीवन का सबसे खूबसूरत और महत्वपूर्ण अनुभव होता है। यह खुशी का अवसर होने के साथ-साथ, शारीरिक और  मानसिक रूप से थकाऊ भी होता है। प्रसव और उसके बाद एक महिला को शारीरिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ होने के लिये "समय और समर्थन की आवश्यकता होती है।     यहीं पर मातृत्व लाभ की महत्वपूर्ण भूमिका शुरु होती है। मातृत्व लाभ, कामकाजी महिलाओं को प्रसव और उसके बाद कुछ समय के लिये वेतन सहित छुट्टी लेने का अधिकार देता है । यह लाभ महिलाओं को शारीरिक रूप से ठीक होने अपने नवजात शिशु की देखभाल करने और मां बनने की जिम्मेदारी के लिये तैयार होने में मदद करता है।   भारत में मातृत्व लाभ: भारत में मातृत्व लाभ मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 द्वारा शासित होता है। यह अधिनियम सभी स्थायी महिला कर्मचारियों को 90 दिनों की भुगतान वाली मातृत्व छुट्टी का अधिकार देता है। कुछ राज्यों ने अपनी नीतियों के तहत 180 दिनों तक छुट्टी का भी प्रावधान किया है।   मातृत्व लाभ के लाभ  • महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार : मातृत्व लाभ महिलाओं को पर्याप्त आराम करने और शारीरिक रूप से ठीक होने का समय देता है। इससे प

भारतीय कानून में गर्भपात तथा नवजात शिशुओं के सम्बन्ध में अपराधों को रोकने के लिए क्या प्रावधान किये गये हैं?What provisions have been made in Indian law to prevent crimes related to abortion and newborn babies?

भूमिका : भारत में गर्भपात और नवजात शिशु हत्या गंभीर सामाजिक और कानूनी मुद्दे हैं।इन अपराधों के खिलाफ लड़ाई में भारतीय  दण्ड संहिता [IPC] महत्वपूर्ण  भूमिका निभाता है। यह कानून महिलाओं के प्रजनन अधिकारों की रक्षा करता है और नवजात शिशुओं के जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है।    भारतीय दण्ड संहिता में बालकों और महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न अपराधों के बारे में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं-  1. गर्भपात सम्बन्धी (धारा 312 से 314)  2. नवजात शिशु सम्बन्धी अपराध (धारा 315 से 318)  1. गर्भपात का अर्थ (Meaning of Miscarriage) - गर्भपात से तात्पर्य "गर्भाधान की अवधि पूर्ण होने के पूर्व ही किसी भी समय अविकसित बच्चे को या माता के गर्भ से भ्रूण को बाहर निकाल देना या अलग कर देने से है।      स्पन्दगर्भा से तात्पर्य, "स्त्री की उस अनुभूति से है जो उसे गर्भावस्था के चौथे या पाँचवे महीने में प्रतीत होती है।        भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 312, 313 और 314 में गर्भापात के बारे में प्रावधान किया गया है।  गर्भपात कारित करना (Causing Miscarriage) - भारतीय दण्ड संहिता की धारा 31