इनकम टैक्स निर्धारण अधिकारी की क्या शक्तियाँ होती है?What are the powers of the Income Tax Assessing Officer?
आयकर पदाधिकारी ( Income Tax Authorities ) आयकर अधिनियम , 1961 के उद्देश्यों के लिए धारा 116 के अनुसार निम्नलिखित आयकर पदाधिकारी हैं - 1. प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड , जिसका गठन सेण्ट्रल बोर्ड्स ऑफ रिवेन्यू एक्ट , 1963 के अन्तर्गत किया गया है । 2. प्रमुख डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स या प्रमुख कमिश्नर ऑफ इन्कम टैक्स 3. डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स या प्रमुख कमिश्नर । 4. प्रमुख डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स या प्रमुख कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स । 5. डायरेक्टर्स ऑफ इनकम टैक्स या आयकर कमिश्नर या आयकर कमिश्नर ( अपील ) । 6. ऐडीशनल डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स या एडीशनल कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स या एडीशनल कमिश्नर्स ऑफ इनकम टैक्स ( अपील ) । Income Tax Authorities As per section 116 of the Income Tax Act, 1961 the following are the Income Tax Authorities - 1. The Central Board of Direct Taxes, which has been constituted under the Central Boards of Revenue Act, 1963. 2. Principal Director General of Income Tax or Principal Commissioner of Income Tax 3. Director General of Income T