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भारत में दहेज हत्या में क्या सजा का प्रावधान है ? विस्तार से चर्चा करो।

द डिटेक्शन केयर लिमिटेड ऑन द हेड ऑफ बिजनेस इनकम: The detection clearly permitted on the head of business income:

 

स्पष्ट तथा स्वीकृत कठौतिया (deduction expressly allowed)



                   किसी करदाता को व्यापार या पैसे से आए मद के अंतर्गत स्पष्ट रूप से स्वीकृत की गई कटौती या आयकर अधिनियम की धारा 30 से लेकर 37 तक में वर्णित की गई है जो कि निम्न प्रकार से जाने जा सकती हैं -

( 1) किराया मरम्मत तथा बीमा संबंधी व्यय:


           किसी गत वर्ष में व्यापार या पीसी में प्रयोग किए गए भवन के संदर्भ में निम्नलिखित कठोतिया मान्य है -

: जब मकान किराए दारी भवन के तहत प्रयोग किया गया हो

: जब मकान की मरम्मत का दायित्व भी करता था पर वह तो उसकी मरम्मत पर किया गया है 

: लागत भूमि कर तथा स्थानीय एवं नगरपालिका को चुकाए गए करों की राशि.

: मकान को विभिन्न प्रकार से होने वाली हानियों से बचाने के लिए किए गए बीमा की रकम


                कटौती के रूप में से अधिनियम की धारा 1 से 30 तक के अनुसार इस पर तथा स्वीकृत है

( 2) प्लांट मशीनरी एवं फर्नीचर की मरम्मत तथा बीमा में खर्च हुए रुपए:


               आयकर अधिनियम की धारा 31 के अनुसार व्यापार या व्यवसाय में उपयोग होने वाली प्लांट मशीनरी होम फर्नीचर की मरम्मत एवं उसके बीमा के संदर्भ में कटौती या निम्न प्रकार से स्वीकृत है -


: उपयुक्त संदर्भ में की गई ऐसी वह राशि जो चालू मरम्मत अर्थात हल्की-फुल्की मरम्मत जो समय-समय पर होती है लागत की गई हो

: उपयुक्त के संदर्भ में कराए गए सुरक्षा बीमा पर व्यय की गई राशि या प्रीमियम की रकम

( 3) रकम लगाने पर होने वाली हानि आयकर अधिनियम की धारा 32 में


संबंधी उपबंध किए गए हैं हानि से तात्पर्य व्यापार की संपत्तियों में उपयोग 6 टूट-फूट इत्यादि के कारण आने वाली कमी जिसके कारण उनका मूल्य कम हो जाता है अधिनियम के अनुसार हानि भवन मशीनरी प्लांट एवं फर्नीचर फिटिंग तकनीकी ज्ञान पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क लाइसेंस का विशेषाधिकार पट्टी पर लागत है किसी करदाता के लिए हानि की छूट प्रदान किए जाने के लिए जरूरी है कि वह करता था -

: उस संपत्ति का वास्तविक स्वामी हो

: उस संपत्ति को व्यापार के लिए या अपने व्यवसाय के लिए प्रयोग किया गया हो

: हनी की छूट मूर्त एवं अमूर्त संपत्ति दोनों पर दी जाती है

: उक्त संपत्ति को गत वर्ष में प्रयोग किया गया हो

( 4) चाय कॉफी तथा रबड़ विकास खाता आयकर अधिनियम की धारा 33 ए बी


        इस धारा के अनुसार ऐसे करता था जो भारत में चाय कॉफी तथा रबड़ का उत्पादन निर्माण तथा विकास संबंधी कार्य करते हैं तो उन्हें कुछ कठौतिया प्रदान की जाती है इस धारा के अनुसार कटौती पाने के लिए निम्न व्यवस्था की गई है.

     : करदाता द्वारा चाय कॉफी या रबड़ बोर्ड द्वारा अनुमोदित योजना के अंतर्गत कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक में एक विशेष खाता खोलकर कोई धनराशि जमा कराई गई है

: करदाता द्वारा चाय कॉफी या रबड़ का उत्पादन भारत में ही किया जा रहा हूं

: यह धनराशि गत वर्ष की संपत्ति के पश्चात 6 माह के भीतर या आयकर के लिए विवरण दाखिल करने के पूर्व जो भी समय से पहले खत्म होने वाला हो जमा करानी होगी

: ऐसे व्यापार की कर योग्य आय की गणना करते समय आए में से वह राशि जून निम्न में से कम होगी वह कटौती के रूप में स्वीकार होगी

: जमा की गई धनराशि के बराबर राशि

: इस प्रकार के व्यापार की शुद्ध आय के 40% के बराबर धनराशि जो सबसे कम होगी यह कटौती के रूप में स्वीकार की जाएगी 


( 44) लेख का अंकेक्षण:


,         इसी गत वर्ष के संबंध में यह कटौती मांगी जाती है तो यह जरूरी है कि उस वर्ष के लेखों का अंकेक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया गया हो करदाता न्यूज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट अपनी आय के विवरण के साथ आयकर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की हो तो इस प्रकार की छूट मंजूर की जा सकती है.

( 5) स्थल पुणे स्थापन फंड योजना आयकर अधिनियम की धारा 35 ए बी ए के अंतर्गत


इस अधिनियम के अनुसार जब कोई करदाता पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के पूर्वी क्षण निष्कर्षण या उत्पादन संबंधी व्यापार में संलग्न है और गत वर्ष के खत्म होने से पहले ए बी आई में खोले गए विशेष खाते या पुनर्स्थापना फंड में धनराशि जमा करता है तो उक्त राशि या व्यापार के लाभ का एक बटे 5 भाग जो दोनों में से सबसे कम होगा उसके बराबर निम्न शर्तों के अधीन कटौती मिलेगी

() करदाता का केंद्रीय सरकार के साथ अनुबंध हुआ हूं

() करदाता ने ऑडिट करा कर उसकी रिपोर्ट अपनी आय के विवरण में संलग्न किए हो

() करदाता ने स्कूल से राशि उसके निकालने के लिए निर्धारित कार्यों के उपयोग के लिए ही निकाली हो

              यदि निकाली गई निर्धारित योजना के अनुसार हुए नहीं किया गया है या जितनी राशि में नहीं की गई है वह उस गत वर्ष के लिए व्यापार या फिर से की आय मानी जाएगी जिस वर्ष उसे निकाला गया है और वह कर योग्य होगी

( 6) वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय

          किसी करदाता को वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए अवयवों के संदर्भ में कटौती या निम्न वत प्राप्त होंगी


() जब किसी करदाता स्वयं ही कोई वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहा हो तो उसके द्वारा व्यापार के इस प्रकार के अनुसंधान पर व्यय की गई पूरी राशि कटौती होगी होगी तथा शोध एवं अनुसंधान के लिए व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व 3 वर्षों के भीतर खरीदी गई सामग्रियों की राशि भी गत वर्ष में कटौती योग्य होगी


() जब करदाताओं द्वारा किसी बाहरी वैज्ञानिक अनुसंधान संस्था या किसी शिक्षण संस्थान या विश्वविद्यालय को अनुदान के रूप में दी जाती है तो उस दी गई राशि का 125% कटौती योग्य माना गया है तक कटौती योग्य माना गया है तक कटौती योग्य माना गया है.

() इसी प्रकार जब किसी सामाजिक यह संख्या की अनुसंधान के लिए किसी संस्था को दगा दे दी जाती है तो उस रकम का 125% तक कटौती योग्य माना गया है

() जब करदाता ने वैज्ञानिक अनुसंधान पर पूंजीगत प्राकृतिक का कोई व्याह किया है तो उसे राशि के कटौती के रूप में स्वीकार होगी किंतु 202 1984 के बाद भूमि के संदर्भ में कोई वह किया गया है तो वह कटौती योग्य नहीं स्वीकार होगा

             पूंजीगत व्यय सिर्फ व्यापार प्रारंभ होने के पूर्व 3 वर्ष तक के लिए कटौती योग्य होंगे वे ऐसे माने जाएंगे जैसे गत वर्ष के हुए हो

       जहां पर अनुसंधान व व्यय की गई राशि यदि लाभ की सभी कारण इस वित्तीय वर्ष में जब नहीं हटाया जा सका हो तो उसे आगे आने वाले वर्षों में अशोधित घाटा के रूप में हटाया जा सकेगा

        किसी ऐसी संपत्ति जो वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी कार्यों में प्रयोग की गई हो उसके विक्रय से मिलने वाली पूरी राशि कर योग्य होनी चाहिए


             किन्ही दो कंपनियों का एकीकरण होने की स्थिति में वे सभी सुविधाएं जो एकीकरण वाली फर्म को प्राप्त थी वे सभी उस एकीकृत फर्म को ही मिल सकेंगे

() जब करदाता किसी ऐसे प्रयोगशाला या व्यक्ति या संस्था जो राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित हो को किसी वैज्ञानिक अनुसंधान संबंधी प्रोग्राम को करने के लिए धनराशि देता है तो उस धनराशि के 125% तक की राशि कटौती के रूप में स्वीकार होगी किंतु इस प्रकार की धनराशि के संदर्भ में अन्य कटौती स्वीकार नहीं की जाएगी


() जब करदाता या कंपनी द्वारा आंतरिक अनुसंधान पर या विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति पर व्यय की राशि 125% तक कटौती के रूप में कुछ शर्तों के अधीन स्वीकार होगी

( 7) पेटेंट या कॉपीराइट पाने के लिए चुकाया गया किया गया धन धारा 35a के अनुसार


इस धारा के अनुसार पेटेंट या कॉपीराइट के संदर्भ में किया गया पूंजीगत है वह की कुल राशि को 14 भागों में समान रुप में बैठकर 14 वर्षों में कटौती के रूप में स्वीकार किया गया है किंतु इसके लिए जरूरी है कि उक्त बेटियां कॉपीराइट व्यापार के हित में हो


                   यदि इस प्रकार व व्यापार प्रारंभ होने से पहले किया गया है तो 14 वर्ष की अवधि व्यापार प्रारंभ होने वाले गत वर्ष शुरू हुई मानी जाएगी

यदि पेटेंट या कॉपीराइट 14 1998 से प्राप्त किया गया हो तो उस पर धन की कटौती की बजाय हानि मिलेगा

           जहां पर यह अधिकार समाप्त हो रहे हो किंतु कटौती पूरी ना हो पाई हो तो आखिरी ज्ञात वर्ष में संपूर्ण कटौती की रकम स्वीकृत कर ली जाएगी.

( 8) दूरसंचार यंत्र के संचालन लाइसेंस शुल्क की कटौती


       जब करदाता द्वारा कोई दूरसंचार यंत्र संबंधी सेवाओं के लिए संचालन का लाइसेंस पाने के लिए किया गया पूंजीगत धनराशि कटौती के रूप में निम्न प्रकार से स्वीकार की जाएगी

) जब व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व लाइसेंस फीस का भुगतान किया गया हो तो यह व्यापार प्रारंभ करने से लेकर व्यवसाय समाप्ति के वर्ष तक समान किस्त के रूप में कटौती योग्य होगा

) जब व्यापार प्रारंभ होने के बाद लाइसेंस फीस का भुगतान किया गया हो तो लाइसेंस प्राप्त होने से लेकर भुगतान केवल से लेकर लाइसेंस समाप्ति के वर्ष तक समान किस्त के रूप में कटौती के योग्य होगा

) जब लाइसेंस को बेचा गया हो या उसका हस्तांतरण कर दिया गया हो तो उस स्थिति में नियमानुसार विक्रय के वर्ष एवं उसके बाद के वर्षों के लिए कटौती स्वीकार नहीं की जाएगी

( 9) किसी अनुपयुक्त प्रोजेक्ट या स्कीम पर लगी राशि


जब करदाता ने अधिनियम की धारा 35 ए सी के अंतर्गत किसी ऐसी स्कीम या प्रोजेक्ट जो कि जनता के हितों से संबंधित या समाज के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण के लिए बनाई गई हो पर किया गया वह जिसका भुगतान किसी अनुमोदित संस्थान स्थानीय सरकार या कंपनी को किया गया हो तो वह शांत प्रतिशत कटौती के लिए स्वीकार होगा किंतु इसके लिए जरूरी है कि वह इस्कीमिया प्रोजेक्ट केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया हो


( 10) ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए दिया गया धन


       जब किसी करदाता द्वारा ग्राम विकास संबंधी कार्यक्रमों के लिए कोई धनराशि किसी संस्था या कोष को दी जाती है जिसे केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एवं अनुसूचित किया गया हो तो उस करदाता द्वारा दी गई संपूर्ण रकम गत वर्ष में कटौती के रूप में स्वीकार की जाएगी इस प्रकार की कटौती केंद्र सरकार के कार्यक्रम शहरी गरीबी उन्मूलन फंड में दी गई राशि पर भी दे होगी.

( 11 ) प्राथमिक राशि के संदर्भ में कटौती


         किसी करदाता के व्यापारी आप ऐसे से संबंधित ऐसे गए जो व्यापार प्रारंभ होने से पहले या व्यापार प्रारंभ होने के बाद व्यापार की वृद्धि के लिए किए गए हो तो ऐसे वह 14 1998 के बाद 20% तक प्रतिवर्ष की दर से अगले 5 वर्षों तक कटौती योग्य होंगे इससे पूर्व में यह 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 10 वर्ष में कटौती योग्य होंगे इस श्रेणी में रखे गया प्रारंभिक खर्चों में निम्नलिखित शामिल है

) संभावना की रिपोर्ट बनाने में

) प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाने में लगा खर्चा

) सर्वेक्षण इतिहास में किया गया खर्चा

) व्यापार की निर्माण सेवा पर किया गया खर्च

) व्यापार की स्थापना संचालन संबंधी किसी प्रकार की संविदा पर किया गया खर्च

) जहां पर करदाता कोई कंपनी है तो उस स्थिति में पार्षद सीमा नियम तथा पार्षद अंतर नियम की संरचना प्रकाशन विवरण का निर्माण कंपनी का पंजीकरण शुल्क कंपनी के अंशों एवं ऋण पत्रों के निर्गमन संबंधी खर्च दलाली अभिगोपन कमीशन इत्यादि पर किया गया खर्च धनराशि आदि कटौती योग्य है.


( 12) कंपनी के अमल कमीशन यदि मार्जन संबंधी खर्च आयकर अधिनियम की धारा 35 डीडी


इसके अनुसार जब कोई भारतीय कंपनी दिनांक 313 1999 के बाद किसी उद्यम में रजिस्टर्ड के संदर्भ में कोई खर्च करती है तो उसे खर्च को अगले 5 वर्षों में समान रूप से प्रतिवर्ष कटौती के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाएगी अर्थात 20% वार्षिक कटौती प्रदान की जाएगी

( 13) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति संबंधी कार्य आयकर की धारा 35dd के अनुसार किसी करदाता द्वारा अपने कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अनुसार सेवानिवृत्ति करते हुए उसको कोई धनराशि प्रदान की हो तो उक्त धनराशि को खर्च के रूप में 20% वार्षिक छूट के रूप में स्वीकार कर लिया जाएगा जो कि अगले 5 वर्षों में पूरी तरह से चुका लिया जाएगा यह कटौती पंक्तियों के सामान उसी गत वर्ष में देव होगी जिस वर्ष इस प्रकार का खर्च किया गया है.



( 14) खनिज पदार्थों की खोज विकास इत्यादि संबंधी में किया गया खर्च आयकर की धारा 35 ए


इस धारा के अनुसार जब किसी करदाता भारतीय कंपनियां निवासी व्यक्ति के द्वारा किसी ऐसे खनिज पदार्थ जो कि अनुसूचित सूची के खंड 8 में वर्णित सूची में वर्णित है तो किसी किए गए खर्च गत वर्ष जिसमें वह किया गया है से अगले 10 वर्षों में 10% वार्षिक की दर से कटौती के रूप में माना जाएगा जो कि निम्न में से सबसे कम होगी


) कुल धनराशि का 10%

) वह राशि जिसके घटाने से उस आए जिस के संबंध में यह खर्च किया गया है जीरो रह जाएगी

( 15) बीमा संबंधी खर्च


           जब करदाता द्वारा व्यापार या पैसे में होने वाले हानियों की जोखिम से बचने के लिए यदि किसी माल आदि का बीमा कराता है तो उस बीमा के प्रीमियम पर खर्च की गई राशि कटौती के योग्य होगी और वह राशि आयकर की गणना के उस समय घटा दी जाएगी यह बीमा राशि व्यापार जा व्यवसाय में कार्यरत कर्मचारियों उपयोग में आने वाले जानवरों पर खर्च किए जाने पर भी कटौती योग्य होगी.

( 16) कार्मिकों को दिया गया कमीशन या बोनस पर खर्च


          जब किसी करदाता द्वारा अपने व्यापार या पेशे के दौरान सेवा करते समय कमीशन या बोनस का भुगतान किया जाता है तो उस बोनस या कमीशन की रकम कटौती योग्य होगी किंतु इसकी एक शर्त यह होगी कि कार्मिकों को दी जाने वाली कमीशन या बोनस की रकम उन्हें लाभांश के रूप में अन्यथा दे नहीं है क्योंकि करदाता अपने लाबो का विवरण लाभ या लाभांश के रूप में ना करके बोनस के रूप में करके करके चोरी कर सकता है इसलिए यह व्यवस्था चोरी को रोकने के लिए की गई है


( 17 ) कर्ज ली गई गई पूंजी पर ब्याज -


,         जब करदाता द्वारा कोई पूंजी व्यापार या पैसे के लिए प्रयोग की जाती है तो उस पूंजी पर दी जाने वाली ब्याज की राशि आयकर की गणना करते समय व्यापार या पैसे की आय में कटौती होगी होगी


) पूंजी कर्ज के रूप में उधार ली गई हो


) उस पूंजी को व्यापार के लिए प्रयोग किया गया हो

) उस पूंजी पर ब्याज दिया गया हो

( 18). प्रमाणित भविष्य विधि या अनुमोदित आधी वार्षिक विधि में नियोक्ता का अंशदान


       अधिनियम के अनुसार किसी करदाता नियोक्ता द्वारा अपने व्यापार या पैसे के किसी कर्मचारी के उक्त प्रकार की विधियों में दिए गए अंशदान की राजनीति की विधियों के निर्धारण के समय तक ली गई हो कटौती योग्य मानी जाएगी.


( चौथी अनुसूची के नियम 87 तथा नियम अट्ठासी के अंतर्गत)



( 19). अनुमोदित ग्रेजुएटी फंड में अंशदान:


        करदाता द्वारा अपने कर्मचारियों के किसी ऐसे फंड में जो अनुमोदित ग्रेविटी फंड में किया गया अंशदान जो कि एक अखंड नियरेस्ट के अंतर्गत सिर्फ कर्मचारियों के लाख के लिए बनाया गया हो तो अनुदान की रकम कटौती के योग्य होगी..


( 20). विभिन्न कर्मचारी कल्याण योजना में कर्मचारी का अंशदान:


     जब किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के कल्याण के लिए स्थापित विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत अपने कर्मचारियों से अंशदान की राशि प्राप्त की जाती हो तो वह अनुदान की रकम नियोक्ता की व्यवसाई गाय मानी जाएगी किंतु जब नियोक्ता द्वारा कर्मचारी से प्राप्त अनुदान की रकम को संबंधित योजना के अनुसार उसने दी में दे दी थी तक जमा करा दिया जाता है तो वह राशि पूर्णतया कटौती योग्य होगी.

( 21) पशुओं से संबंधित हानि की कटौती:



           जहां पर करदाता को व्यवसाय या फिर सागर उपयोगी पशुओं की मृत्यु या स्थाई अयोग्यता आदि के कारण उत्पन्न होने वाली हानि जो कि पशुओं के खाने में हड्डी त्यागी के विक्रय से प्राप्त रकम उस पशु की वास्तविक लागत में से घटाने पर प्राप्त होती है कटौती के रूप में दे होगी.


( 22). डूबता ऋण की रकम:


           करदाता की किसी ऋण या उसके किसी बात को जो कि गत वर्ष डूबा मानकर अप लिखित किया गया है वह कटौती के रूप में मान्य होगा जो कि कुछ शर्तों के अधीन माना गया है -


           यह गत वर्ष या पूर्व वर्ष या पूर्व में करदाता की आय में जोड़ा गया हो जिस वर्ष दिया गया था.


              गत वर्ष में करदाता द्वारा इसे डूबा हुआ मानकर अपने खातों में अब लिखित कर दिया गया हो कटौती योग्य होगा.

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