कंपनी के परिसमापन में लॉ बोर्ड की शक्तियां /powers of law board in the winding up of company (1) कंपनी के प्रबंध से संबंधित पदाधिकारियों या व्यक्तियों का खुला परीक्षण: अगर कंपनी लाॅ अधिकरण को परिसमापक से यह रिपोर्ट प्राप्त होती है कि कंपनी के प्रवर्तन अथवा निर्माण में या इसके बाद उसके किसी पदाधिकारी या व्यक्ति ने कंपनी के प्रति कपट पूर्ण अथवा कुटिलता पूर्ण व्यवहार किया है तो अधिकरण द्वारा उस पदाधिकारी या व्यक्ति का अधिकरण के समक्ष खुला परीक्षण कराया जा सकता है। इस परीक्षण में परिसमापक(liquidator) उपस्थित होकर अधिकरण का ध्यान उन तथ्यों की ओर आकर्षित करेगा जो उस केस संबंधित हों। संबंधित पदाधिकारी या व्यक्ति को अपना बयान शपथ पत्र पर देना होगा तथा उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाएगा। यह खुला परीक्षण अधिकरण स्वयं भी कर सकता है या इसके लिए किसी प्राधिकारी या व्यक्ति को भी अधिकृत कर सकता है। (धारा 300) (2) फरार अंशदायियों ...
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