राज्य सूचना आयोग का गठन -
प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य का नाम सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्य का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन दिए जाएं
राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा -
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
10 से अनादि कितनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाएं
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी है किसी समिति की सिफारिश पर की जाएगी -
मुख्यमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा
विधानसभा में विपक्ष का नेता
मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमंडल का सदस्य
स्पष्टीकरण:
शंकाओं को दूर करने के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां विधानसभा में विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है वहां विधानसभा में सरकार की विपक्षी है कल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्षी दल का नेता माना जाएगा.
राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण निर्देशन और प्रबंधन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में नियत होगा जिसकी राज्य सूचना आयुक्त द्वारा सहायता की जाएगी और वैसे भी ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और सभी ऐसे कार्य और बातें कर सकेगा जो राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिनियम के अधीन किसी अन्य पदाधिकारी के निर्देशों के अध्ययन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती है या की जा सकेगी.
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाज सेवा प्रबंधन पत्रकारिता जनसंपर्क माध्यम और प्रशासन तथा प्रशासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे.
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त यथास्थिति संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होगा या कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई प्रबुद्ध नहीं करेगा.
राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देशित करें और राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से राज्य में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा.
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