व्यक्ति ( Person ) :- आयकर अधिनियम की धारा 2 ( 31 ) के अनुसार , ' व्यक्ति ' शब्द में निम्न सम्मिलित होते हैं - ( 1 ) एक व्यक्ति ( 2 ) एक हिन्दू अविभाजित परिवार ( 3 ) एक कम्पनी ( 4 ) एक फर्म ( 5 ) व्यक्तियों की संस्था या व्यक्तियों का समूह चाहे समामेलित हो अथवा नहीं , जैसे- क्लब , सहकारी समिति ; ( 6 ) एक स्थानीय सत्ता ; जैसे - नगरपालिका , कैण्टूनमैण्ट बोर्ड , जिला परिषद् , पोर्ट ट्रस्ट ( 7 ) कोई भी कृत्रिम व्यक्ति जो उपर्युक्त में सम्मिलित नहीं है ; जैसे - कोई मूर्ति या देवता या खुदा या भगवान आदि । इनमें न्यायिक व्यक्तित्त्व वाले सभी कृत्रिम व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं ; जैसे - कॉरपोरेशन , बार कौंसिल [ Bar Council of Uttar Pradesh vs. CIT ( 1983 ) 143 ITR 584 All ] स्पष्टीकरण :- इस वाक्य के लिए , व्यक्तियों के एक संघ या व्यक्तियों के समूह या एक स्थानीय सत्ता अथवा एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति प्रत्येक दशा में ' व्यक्ति ' माने जायेंगे , भले ही इनकी स्थापना , निर्माण या समामेलन लाभ या आय कमाने के लिए हुआ है अथवा नहीं । Perso...
this blog is related LLB LAWS ACTS educational and knowledegeble amendments CRPC,IPC acts.