अकेक्षक की नियुक्ति शक्तियां तथा कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। describe the appointment power and duties of auditor
कंपनी अकेक्षक की नियुक्ति( appointment of an auditor) सामान्यतः प्रत्येक कंपनी अपने अंतर नियमों में लेखा परीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित व्यवस्था रखती है परंतु लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताओं एवं अनर्हताओं तथा उसके अधिकारों कर्तव्य एवं दायित्व के विषय में विधिक व्यवस्थाएं कंपनी विधि करती है। अधिनियम 2013 की धारा 139 लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में उप बंध किए गए हैं। किस अधिनियम की धारा 139(1) में उप बंधित किया गया है कि प्रत्येक कंपनी अपनी प्रथम वार्षिक सभा में किसी व्यक्ति या फर्म को लेखा परीक्षक के पद पर नियुक्त करेगी जो इस सभा की अगली निरंतर 6 वार्षिक सभाओं तक अपने पद पर बना रहेगा।अंकेक्षक संपरीक्षक का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेखा परीक्षक की नियुक्ति कंपनी की वार्षिक सभा में की जाती है जिसका अनु समर्थन कंपनी के सदस्यों द्वारा किया जाना आवश्यक होता है। ऐसा नियुक्ति से पूर्व लेखा परीक्षक से उसकी सहमति तथा अहर्ता से संबंधित प्रमाण पत्र का लिया जाना जरूरी होता है। इस अधिनियम की धारा 139(2) के अनुसार कोई भी सूचीबद्ध कंपनी या किसी वर्ग विशेष की कंपनी जैसा की व...