हिबा या दान की विषय वस्तु ( Subject matter of Gift ) - सामान्य सिद्धान्त यह है कि उस वस्तु का दान हो सकता है ( क ) जिस पर स्वामित्व ( मिल्कियत ) या सम्पत्ति के अधिकार का प्रयोग किया जा सके । या ( ख ) जिस पर कब्जा किया जा सके , या ( ग ) जिसका अस्तित्व ( i ) किसी विशिष्ट वस्तु या ( ii ) निष्पादन अधिकार के रूप में हो ( घ ) जो माल शब्द के भीतर आती है । किसी भी वस्तु का दान हो सकता है जिस स्वामित्व या सम्पत्ति के अधिकार का प्रयोग किया जा सके या जिस पर कब्जा किया जा सके । सम्पत्ति को मुस्लिम विधि में ' माल ' कहा जाता है । माल की सीमा में आने वाली निम्नलिखित प्रकार की सम्पत्ति दान की सकती है विषय - वस्तु ( 1 ) कृषि भूमि । ' ( 2 ) किसी पवित्र स्थान पर तीर्थ यात्रियों द्वारा चढ़ाई गई भेंटों में से विनिर्दिष्ट अंश प्राप्त करने का अधिकार । ( 3 ) मेहर प्राप्ति का अधिकार ( 4 ) बीमा पालिसी का समनुदेशन ( 5 ) कुर्की के अधीन सम्पत्ति ( 6 ) मोचन का अधिकार ( 7 ) अभियो...
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