आयकर अधिनियम 1916 के अंतर्गत हानियों के समायोजन सम्बन्धी प्रावधान कौन कौन से होते हैं ?[ Describe the provisions regarding the adjustment of losses under Income Tax Act , 1961. ]
हानियों को किस प्रकार से वर्णित किया जा सकता है? ( Provisions Regarding the Adjustment of losses ) आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी करदाता के द्वारा गतवर्ष में अर्जित की गई कुल आयकर की गणना की जाती है । कुल आय की गणना के दौरान अगर आय के किसी ( मद ) स्रोत में यदि हानि हुई हो तो उस हानि की पूर्ति ( Set off ) उसी वर्ष में आय के किसी अन्य स्त्रोत ( Source ) में हुए लाभ से कर ली जाती है । किन्तु किसी कारण वश यदि हानि की पूर्ति न हो सके तो उस हानि को आगे ले जाकर बाद के वर्षों में प्राप्त आयों में से पूरा किया जा सकता है जिसके सन्दर्भ में किये गये उपबन्धों का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है ( I ) स्त्रोतों में आन्तरिक समायोजन ( Internal Adjustment in Source ) - आयकर की धारा -70 के अनुसार , यदि किसी करदाता को किसी कर निर्धारण वर्ष में किसी एक स्रोत से होने वाली हानि की पूर्ति करनी है तो वह उसी शीर्षक के किसी अन्य स्त्रोत से कर सकता है । अर्थात् आय के एक स्त्रोत की हानि को आय के उसी शीर्षक के अन्दर किसी अन्य स्त्रोत से होने वाले लाभ में से प...