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भारतीय जेलों में जाति आधारित भेदभाव: सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला और इसके प्रभाव

IPC की धारा 376-ख और BNS की धारा 67 बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों को रोकने का कानून

IPC की धारा 376-ख और BNS की धारा 65(2): बालिका से बलात्कार के लिए सजा का नया दृष्टिकोण

भारत में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए समय-समय पर कानूनी सुधार किए गए हैं। एक बड़ा बदलाव भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376-ख और नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(2) के तहत हुआ है, जो विशेष रूप से वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ बलात्कार से संबंधित हैं। इस लेख में, हम इन दोनों धाराओं का विस्तार से विश्लेषण करेंगे और उदाहरणों के साथ समझाएंगे कि नए कानून ने इन अपराधों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं।


IPC की धारा 376-ख: वर्ष से कम आयु की महिला से बलात्कार

IPC की धारा 376-ख को भारतीय दंड संहिता में शामिल किया गया था ताकि विशेष रूप से उन मामलों को सजा मिल सके, जहाँ बलात्कार के शिकार की आयु कम है, यानी 12 वर्ष से कम की कोई लड़की बलात्कार का शिकार हो जाती है। इस धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों के मामलों में अपराधी को सबसे कठोर सजा दी जाए।

सजा का प्रावधान:

  1. मृत्युदंड (Death Penalty)
  2. आजीवन कारावास (Life imprisonment)
  3. आर्थिक दंड (Financial penalty), जो पीड़िता के परिवार को सहायता प्रदान करने के लिए हो सकता है।

इस धारा के तहत, यदि किसी 12 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है, तो आरोपी को गंभीर सजा का सामना करना पड़ता है, और यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसके द्वारा किए गए अपराध को समाज के सामने कड़ी सजा के रूप में पेश किया जाए।


BNS की धारा 65(2): नया कानून और कड़े दंड

2023 में जब भारतीय न्याय संहिता (BNS) लागू की गई, तो इसमें IPC की धारा 376-ख को बदलकर BNS धारा 65(2) में रूपांतरित कर दिया गया। BNS का मुख्य उद्देश्य सभी अपराधों की परिभाषा को स्पष्ट करना और सजा के प्रावधानों को एक नया दृष्टिकोण देना था। इस धारा के तहत, 12 वर्ष से कम आयु की लड़की से बलात्कार के मामलों को विशेष महत्व दिया गया है और अपराधी को कड़ी सजा देने का प्रावधान किया गया है।

BNS धारा 65(2) के तहत सजा:

  1. मृत्युदंड (Death penalty), यदि अपराध इतना गंभीर हो कि समाज की सुरक्षा को खतरे में डाले।
  2. आजीवन कारावास (Life imprisonment) के साथ आर्थिक दंड, जो पीड़िता और उसके परिवार की सहायता के लिए होगा।
  3. विशेष न्यायिक प्रक्रिया, जो त्वरित सुनवाई और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करती है।

BNS में बदलाव का मुख्य उद्देश्य न्याय प्रक्रिया को तेज करना, दोषियों को जल्द सजा दिलवाना और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।


उदाहरण: इन धाराओं का व्यावहारिक प्रभाव

उदाहरण 1:

मान लीजिए एक 10 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है, और आरोपी पर यह स्पष्ट होता है कि उसने बलात्कारी कार्रवाई जानबूझकर और लापरवाही से की।

  • IPC की धारा 376-ख के तहत आरोपी को मृत्यु दंड या आजीवन कारावास और आर्थिक दंड दिया जा सकता है।
  • BNS धारा 65(2) के तहत यह सजा उसी प्रकार दी जाएगी, लेकिन प्रक्रिया में अधिक स्पष्टता और त्वरित निष्पादन होगा।

उदाहरण 2:

एक 7 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार करने का मामला सामने आता है, और यह साबित होता है कि आरोपी की मानसिकता और नीयत पूरी तरह से जघन्य थी।

  • इस मामले में, BNS की धारा 65(2) के तहत आरोपी को त्वरित न्याय के साथ मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी।

IPC और BNS में अंतर

  1. धारा की संरचना:
    IPC में अपराधों की परिभाषा और सजा की प्रक्रिया को सरल रूप में रखा गया था, जबकि BNS में इसे और अधिक स्पष्ट और विस्तृत किया गया है।

  2. प्रोसीजर:
    BNS में अपराधों की सुनवाई त्वरित और सरल तरीके से की जाएगी, ताकि न्याय की प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो।

  3. सजा का विस्तार:
    BNS में दोषी को विशेष रूप से आर्थिक दंड भी दिया जा सकता है, जो पीड़िता के परिवार के लिए आर्थिक मदद के रूप में कार्य करता है।


निष्कर्ष

IPC की धारा 376-ख और BNS की धारा 65(2), दोनों ही बालकों के खिलाफ होने वाले यौन अपराधों को रोकने और दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इन धाराओं के तहत कानून ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और अपराधियों को कठोर सजा देने का एक कड़ा संदेश दिया है।

"समान्य न्याय से ज्यादा जरूरी है बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करना।"

यह कानून यह सुनिश्चित करता है कि अपराधी चाहे जितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसे अपनी कार्रवाई का परिणाम भुगतना पड़े।

अगर आप इस विषय पर और जानकारी चाहते हैं या कानूनी परामर्श की आवश्यकता महसूस करते हैं, तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं।

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