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शादी खत्म करने के लिए दबाव और धमकी: BNS 2023 में पति क्या करे? जानिए धाराएं और कानूनी उपाय

बिना परमिट के वाहन के उपयोग करने पर क्या सजा दी जा सकती है?What is the punishment for using a vehicle without a permit?

 परमिट के बिना यान का उपयोग:-

 (1) कोई व्यक्ति जो धारा 66 की उपधारा (1) के उपबन्धों के उल्लंघन में या ऐसे परमिट की उस मार्ग सम्बन्धी जिस पर और उस क्षेत्र सम्बन्धी, जिसमें और उस प्रयोजन सम्बन्धी, जिसके लिए उस यान का उपयोग किया जा सकेगा, किसी शर्त का उल्लंघन करके मोटर यान को चलायेगा, मोटर यान का उपयोग करायेगा या किये जाने देगा, वह प्रथम अपराध के लिए जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपये तक हो सकेगा किन्तु दो हजार रुपये से कम नहीं होगा और किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए कारावास से, जो एक वर्ष तक हो सकेगा किन्तु तीन मास के कम नहीं होगा या जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक हो सकेगा किन्तु पाँच हजार रुपये से कम नहीं होगा या दोनों से दण्डनीय होगा-

Use of vehicle without permit:-


 (1) Any person who, in contravention of the provisions of sub-section (1) of section 66 or any condition of such permit relating to the route over which and the area in which and the purpose for which the vehicle may be used,  drives a motor vehicle, causes a motor vehicle to be used or allows a motor vehicle to be used in contravention of this Act, shall be punishable with fine for the first offence, which may extend to five thousand rupees but shall not be less than two thousand rupees and with imprisonment for any subsequent offence,  Which may extend to one year but not less than three months or with fine which may extend to ten thousand rupees but not less than five thousand rupees or with both -



 परन्तु न्यायालय लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से न्यूनतम दण्ड अधिरोपित कर सकेगा।

Provided that the court may impose minimum punishment for reasons to be recorded in writing.


 (2) इस धारा की कोई बात आपात के दौरान ऐसे व्यक्तियों को ले जाने के लिए, जो रोग से या क्षति से ग्रस्त हैं या मरम्मत के लिए सामग्री के या कष्ट निवारण के लिए खाद्य या सामग्रियों के वैसे ही प्रयोजन के लिए चिकित्सीय प्रदायों को परिवहन के लिए मोटर यान के उपयोग के सम्बन्ध में लागू न होगी। 

परन्तु यह तब जबकि वह व्यक्ति, जो यान का उपयोग कर रहा है उसके बारे में रिपोर्ट प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को ऐसे उपयोग किए जाने से सात दिन के अन्दर दे दे।

(2) Nothing in this section shall apply to the supply during an emergency of medical supplies for the transportation of persons suffering from disease or injury or of materials for repairs or of food or materials for the relief of suffering for the same purpose.  Will not apply in relation to the use of motor vehicles for transportation.


 Provided that this is provided that the person using the vehicle reports the same to the Regional Transport Authority within seven days of such use.


 (3) न्यायालय जिसमें उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रकृति के अपराध के सम्बन्ध में किसी दोषसिद्धि से अपील की जाती है, अवर न्यायालय द्वारा किये गये किसी आदेश को इस बात के होते हुए अपास्त कर सकेगा या भिन्न कर सकेगा कि कोई अपील उस दोषसिद्धि के विरुद्ध दाखिल नहीं होती, जिसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश किया गया था। 

(3) The Court to which an appeal lies from a conviction in respect of an offense of the nature specified in sub-section (1) may set aside or vary any order made by an inferior Court, notwithstanding that an appeal may be made against that conviction.  is not filed against the person in respect of whom such order was made.

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