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क्या कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा हैं तो क्या वह दूसरी शादी धर्म बदल कर कर सकता है?If a person is already married, can he change his religion and marry again?

यातायात के चिन्ह लगवाने के कौन -कौन से लाभ होते है?What are the benefits of installing traffic signs?

 यातायात चिह्न लगवाने की शक्ति-

 (1) (क) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इन निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी धारा 112 को उपधारा (2) के अधीन नियत किन्हीं गति सीमाओं को या धारा 115 के अधीन अधिरोपित किन्हीं प्रतिषेधों या निर्बन्धनों को या साधारणतया मोटर यान यातायात के विनियमन के प्रयोजन के लिए यातायात चिह्न को सार्वजनिक स्थान में रखवा या लगवा सकेगा अथवा रखने वा लगाने देगा। 

Power to install traffic signs-


 (1) (a) The State Government or any officer authorized by the State Government in this behalf may enforce any speed limits fixed under sub-section (2) of section 112 or any prohibitions or restrictions imposed under section 115 or the regulation of motor vehicle traffic generally;  For this purpose, a traffic sign may be placed or installed or allowed to be placed or installed in a public place.

(ख) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इन निमित्त प्राधिकृत कोई प्राधिकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा या अनुसूची के भाग क में निर्दिष्ट समुचित यातायात चिह्न को उपयुक्त स्थानों में लगवा कर, केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए चालन विनियमों के प्रयोजनों के लिए कुछ सड़कों को मुख्य सड़कों के रूप में अभिहित कर सकेगा।

(b) the State Government or any authority authorized by the State Government in this behalf may, by notification in the Official Gazette or by causing appropriate traffic signs specified in Part A of the Schedule to be placed at suitable places, designate certain roads as major roads for the purposes of the driving regulations made by the Central Government;  Can be designated as roads.

 (2) ऐसे किसी प्रयोजन के लिए, जिसके लिए अनुसूची में उपबन्ध किया गया है, उपधारा (1) के अधीन रखे या लगाए गए यातायात चिह्नों का आकार, रंग और प्रकार वही होगा और उनके बही अर्थ होंगे, जो अनुसूची में दिए गए हैं, किन्तु राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई प्राधिकारी उक्त अनुसूची में दिए गए किसी चिह्न में उस पर शब्दों, अक्षरों या अंकों को ऐसी लिपि में प्रतिलेखनो जोड़ना प्राधिकृत कर सकेगा जो वह राज्य सरकार ठीक समझे, परन्तु ऐसे प्रतिलेखनों का आकार और रंग वैसा ही होगा जैसा अनुसूची में दिए गए शब्दों, अक्षरों या अंकों  का है। 


2) For any purpose for which provision is made in the Schedule, traffic signs kept or installed under sub-section (1) shall have the same shape, color and type and shall have the same meanings as are set out in the Schedule.  Provided that the State Government or any authority empowered in this behalf by the State Government may authorize the addition to any mark given in the said Schedule of transcriptions of words, letters or figures in such script as the State Government thinks fit, provided that the size and color of such transcriptions  shall have the same meaning as the words, letters or figures set out in the Schedule.


(3) उपधारा (1) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् कोई भी यातायात चिह्न किसी सड़क पर या उसके निकट न तो रखा जाएगा और न लगाया जाएगा किन्तु उन सभी यातायात चिह्नों की बाबत जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा रखवाए या लगवाए गए थे, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि वे उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रखे या लगाए गए यातायात चिह्न है।

(3) Save as provided in sub-section (1), no traffic sign shall be placed or erected on or near any road after the commencement of this Act, but in respect of all traffic signs which are in place before the commencement of this Act,  previously placed or caused to be placed by any competent authority, shall, for the purposes of this Act, be deemed to be traffic signs placed or caused to be placed under the provisions of sub-section (1).



 (4) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पुलिस अधीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कि वह किसी ऐसे चिह्न या विज्ञापन को जो उसकी राय में इस प्रकार रखा गया है कि उसके कारण कोई यातायात चिह्न दिखाई नहीं पड़ता है अथवा किसी ऐसे चिन्ह या विज्ञापन को जो उसकी राय में किसी यातायात चिन्ह के इतना समरूप है कि भ्रम पैदा हो सकता है, या जो उसकी राय में ड्राइवर की एकाग्रता या ध्यान को बटा सकता है हटा दे या हटवा दे। 


(4) The State Government may, by notification in the Official Gazette, authorize any police officer not below the rank of a Superintendent of Police to remove any sign or advertisement which, in its opinion, is so placed that it would cause any traffic obstruction.  is not visible or any sign or advertisement which in his opinion is so similar to any traffic sign as to cause confusion remove or cause to be removed any material which, in its opinion, may distract the driver's concentration or attention.

(5) कोई भी व्यक्ति इस धारा के अधीन रखे गए या लगाए गए किन्हीं यातायात चिह्नों को न तो जान-बूझकर हटाएगा, न परिवर्तित करेगा, न विरूपित करेगा और न किसी भी प्रकार से बिगाड़ेगा । 

(5) No person shall willfully remove, alter, deface or in any way deface any traffic sign placed or installed under this section.


(6) अगर कोई व्यक्ति किसी यातायात चिह्न को घटनावश ऐसा नुकसान पहुँचाता है कि वह उस प्रयोजन के लिए बेकार हो जाता है जिसके लिए उसे इस धारा के अधीन रखा या लगाया।


(6) If any person accidentally causes such damage to any traffic sign as to render it useless for the purpose for which it is kept or installed under this section.

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