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क्या कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा हैं तो क्या वह दूसरी शादी धर्म बदल कर कर सकता है?If a person is already married, can he change his religion and marry again?

वादी को अचल सम्पत्ति बेचने के लिये संविदा के पालन के लिये वादपत्र कैसे लिखे ?उसका प्रारुप क्या होगा ?How to write plaint for execution of contract to sell immovable property to the plaintiff? What will be its format?

न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सी.डि.) महोदय  (जिला)

वाद संख्या ...........                    .........सन् 2023


कैलाश पुत्र हरिओम मोहल्ला निवासी जिला ......वादी

बनाम

काशीनाथ पुत्र साधुनाम मोहल्ला निवासी जिला ...प्रतिवादी 


वादी निम्नलिखित कथन करता है


1.यह कि 25.06. 2022  को वादी और प्रतिवादी के बीच एक लिखित करार हुआ  जिसके अनुसार प्रतिवादी ने अपना मकान जिसका पूर्ण विवरण वाद - पत्र के अन्त में दिया है , वादी को बेचने का संविदा कानपुर शहर  में किया ।


 2. यह कि संविदा की प्रमुख शर्तें निम्न प्रकार तय हुई 


( अ ) मकान का मूल्य ₹ 90,000 तय हुआ ।

 ( ब ) वादी ने संविदा के समय 25.06.2023 को ₹ 50,000 नगद दे दिये और मूल्य ₹ 40,000 विक्रय पत्र की रजिस्ट्री के समय देना तय हुआ । 


3. यह कि वादी ने प्रतिवादी से बार बार कहा है कि वह संविदा दिनांक 15-1-95 अनुसार वादी से ₹ 40,000 लेकर बैनामा लिख दे परन्तु वह कोई सुनवाई नहीं करता ।

 4. यह कि वादी संविदा के अनुसार बराबर उस पर पालन करते हुये बैनामा लिखानेें के लिये इच्छुक एवं प्रयत्नशील रहा है और अब भी है ।


5. यह कि वादी को वाद का कारण दिनांक 26 जून 2023 संविदा करने के दिन व देने अग्रिम धन व 1 जनवरी 2024 सूचना पत्र देने के दिन तथा 5 जनवरी 2024 प्रतिवादी के कानपुर  रजिस्ट्रार दफ्तर पहुँचकर बैनाम लिखाने में विफल रहने से इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार उत्पन्न है और इस न्यायालय को वाद सुनने का अधिकार है । 


6. यह कि वाद का मूल्यांकन ₹ 90,000 पर किया गया है और उस पर कोर्ट फीस अदा कर दी गई है ।


  7. यह कि वादी , दावा करता है


 ( अ ) यह कि न्यायालय की डिक्री द्वारा प्रतिवादी को आदेश दिया जाये कि वह सम्पति  भूमिधारी का ( जिसका विवरण वाद - पत्र के अन्त में है ) बैनामा ₹ 90,000 में बाकी ₹ 40,000/  वादी से प्राप्त करके न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के अन्दर संविदा 25-06-2023 के अनुसार लिखाकर रजिस्ट्री करा दे तथा मकान पर वादी के हक में बैनामा लिखा जाये और कब्जा दिलाया जाये । 


 ( ब ) यह कि यदि किसी कारणवश प्रतिवादी बैनामा करने का अधिकारी न पाया जाये तो उसको ₹ 40,000 मय ब्याज हर्जे के रूप में 2 प्रतिशत की दर से वादकालीन और भविष्य में प्राप्ति   के समय तक दिलाये जायें । 


 ( स ) यह कि वाद खर्च वादी को प्रतिवादी से दिलाया जाये । 

विवरण मकान -


700 वर्गगज मे स्थित एक 6कमरों का मकान संख्या 3\A रावतनगर कानपुर  जिसके उत्तर व दक्षिण में  सडक पूर्व में मकान केशवकुमार व पश्चिम मे मकान सोहनलाल का स्थित है।


                                        हस्ताक्षर वादी 

                                       हस्ताक्षर अधिवक्ता 


                                        दिनांक   




Court Mr. Civil Judge (C.D.) Sir (District)


 Case No............. 2023



 Kailash s/o Hariom Mohalla resident of District...... Wadi


 Vs


 Kashinath s/o Sadhunam Resident of Mohalla District ... Respondent



 the plaintiff states the following



 1. That 25.06.  2022, there was a written agreement between the plaintiff and the defendant, according to which the defendant entered into a contract to sell his house, whose full details are given at the end of the plaint, to the plaintiff in the city of Kanpur.



 2. That the principal terms of the contract are as under:



 (a) The value of the house is fixed at ₹ 90,000.


 (b) The plaintiff paid ` 50,000 in cash at the time of contract on 25.06.2023 and the price was fixed to be given at the time of registration of sale deed ` 40,000.



 3. That the plaintiff has repeatedly asked the defendant to take ₹ 40,000 from the plaintiff as per the contract dated 15-1-95 and write a bill of exchange, but he does not listen.


4. That the plaintiff has always been and is still willing and endeavoring to execute the bill of exchange according to the contract.



 5. That the cause of action was given to the plaintiff on June 26, 2023, the date of entering into the contract and payment of advance money, and January 1, 2024, on the day of giving the information letter and on January 5, 2024.  has arisen and this Court has jurisdiction to try the suit.



 6. That the suit has been valued at ` 90,000 and court fees thereon have been paid.



 7. That the plaintiff, claims



 (A) That the defendant be ordered by the court's decree to handover the property to the land owner (whose details are at the end of the plaint) for ₹ 90,000 and the remaining ₹ 40,000/ from the plaintiff, within the time fixed by the court.  According to -06-2023, get the registry done and a deed should be written in favor of the plaintiff on the house and the possession should be given.



 (b) That if for any reason the defendant is not found to be entitled to execute the deed, then he should be given ₹ 40,000 as damages along with interest at the rate of 2 percent during the litigation and till the time of receipt in future.



 (c) That the cost of the suit be awarded to the plaintiff from the defendant.


 Description House -



 A 6-room house number 3\A Rawatnagar, Kanpur, situated in 700 square yards, on the north and south of which the road is located in the east, Keshavkumar's house and Sohanlal's house in the west.



                                         signature plaintiff

                                        signature advocate



                                         Date

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