Skip to main content

भारत में दहेज हत्या में क्या सजा का प्रावधान है ? विस्तार से चर्चा करो।

भूराजस्व क्या है ? भूराजस्व की वसूली प्रक्रिया का वर्णन कीजिए इस उद्देश्य के लिए कौन सी सम्पत्ति कुर्क की जा सकती है ? ( What is land revenue ? Discuss the procedure for the recovery ofLand revenue .Which property can be attached for this purpose . )

भूराजस्व से आशय ( Meaning of Land Revenue ) 

भूराजस्व एक ऐसा कर है जो भूमि पर या उसकी उपज पर लगाया जाता है और यह कर सरकार को इसलिए देय है कि वह सब भूमि का अधिपति है ।

 मालगुजारी की वसूली ( Recovering of Land Revenue )

                                  मालगुजारी की वसूली का दायित्व राज्य सरकार पर है । राज्य सरकार जैसा उचित समझे , मालगुजारी वसूली का वैसा प्रबन्ध करे । चाहे वह अपने कर्मचारियों से वसूल करवाये या कुछ व्यक्तियों को वसूलने के लिए ठेका दे दे या ग्राम पंचायत को यह कार्य सौंप दे । राज्य सरकार मालगुजारी वसूली का काम भूमि - प्रबन्धक समिति को भी सौंप सकती है । किन्तु इसके लिए जरूरी है कि गजट में सामान्य या विशेष आज्ञा  राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित की गई हो । राज्य सरकार ने गजट में अधिसूचना जारी करके मालगुजारी की वसूली का भार भूमि प्रबन्धक समिति को देने का कलेक्टर को प्रतिनिधानित कर दिया है । यदि कलैक्टर चाहे तो किसी भी भूमि - प्रबन्धक समिति को मालगुजारी की वसूली का काम दिया जा सकता है । किन्तु अभी तक  कभी भी कलेक्टर ने किसी भूमि - प्रबन्धक समिति को मालगुजारी वसूली जिले की मालगुजारी वसूली की ज़िम्मेदारी का काम नही दिया  है  ।


                                    जिले की  मालगुजारी की वसूली की जिम्मेदारी कलेक्टर पर है जिले की प्रत्येक तहसील का तहसीलदार अपनी तहसील की मालगुजारी की वसूली के लिए जिम्मेदार  है ।मालगुजारी की वसूली  प्रत्येक तहसील में नियुक्त अमीन द्वारा की जाती है । इन अमीनों  का पर्यवेक्षण नायब तहसीलदार और तहसीलदार द्वारा होता  है । अमीन प्रत्येक  भूमिधर के यहाँ जाकर मालगुजारी की वसूली करेगा। प्राप्त रकम के बदले में अमीन रसीद देगें ; जिस रसीद  पर विस्तृत विवरण होगा । यह रसीद  इस बात का निर्णायक सबूत , कि मालगुजारी  जमा हो गई है । यदि अमीन को दीगयी रकम अमीन द्वारा  गबन कर ली जाती है तो जोतदार फिर से मालगुजारी को फिर से देने के लिए दायीं नहीं हो सकेगा ।



            जोतदार अपनी देय मालगुजारी को तहसील में भी जमा कर सकते हैं । प्रत्येक मास में कम से कम दो बार अमीन तहसील में उपस्थित होंगे , और इस उपस्थिति के अवसर पर अमीन को मालगुजारी की वसूली की सूचना दे दी जायगी और उसके वसूली को जमाबन्दी रजिस्टर में उपयुक्त स्थान पर दर्ज करा दिया जायगा । 





मालगुजारी वसूली की प्रक्रिया ( Modes for the Realisation of Land Revenue ) 


            धारा 279 वर्णन करती है कि बकाया मालगुजारी की वसूली के सात तरीके हैं , जिनमें से एक या एक से अधिक तरीकों से मालगुजारी की बकाया वसूल की जा सकती है । ये सात तरीके निम्नलिखित हैं : -


1. माँग पत्र और उपस्थिति पत्र - तहसीलदार द्वारा माँग पत्र जारी किया जाता है । जिसमें बकायेदार को आदेश दिया जाता है कि वह निर्दिष्ट तिथि के भीतर अमुक धनराशि जमा करे । इस माँग पत्र के स्थान पर या इसके अलावा तहसीलदार उपस्थिति पत्र जारी कर बकायेदार को आदेश दे सकता है कि निर्दिष्ट तिथि को तहसील में उपस्थित होकर बकाया मालगुजारी जमा करे बकाया मालगुजारी में  दो रूपये  जोड़ दिया जायगा । माँग पत्र या उपस्थिति पत्र बकायेदार या उसके एजेन्ट पर व्यक्तिगत रूप से तामील किया जाना चाहिए । कलेक्टर की पूर्वानुमति से माँग पत्र रजिस्टर्ड डाक द्वारा बकायेदार को भेजा जा सकता है ।



                  माँग पत्र या उपस्थिति पत्र जारी होने पर बकायादार चाहे तो मालगुजारी जमा करे या न करे , तथा उपस्थित हो या न हो । इस पत्र का उल्लंघन  भारतीय दण्ड संहिता ( I.P.C. ) की धारा 174 के अन्तर्गत दण्डनीय नहीं है क्योंकि यह उपस्थिति ( हाजिरी ) का केवल एक प्रस्ताव मात्र है न कि सम्मन , नोटिस या आर्डर । अतएव व्यवहार में ( in practice ) यह प्रभावहीन सा है ।



 2. गिरफ्तारी तथा निरोधन - गिरफ्तारी का वारण्ड कलेक्टर , परगनाधिकारी या तहसीलदार द्वारा जारी किया जाएगा । हर एक ऐसे वारण्ट पर बकाया मालगुजारी में ₹ पाँच जोड़ा दिये जाएँगे । यदि संयुक्त बकायेदार हैं तो हर एक के लिए अलग - अलग वारण्ट जारी किया जाना चाहिये ।


       गिरफ्तारी का वारण्ट जारी किया जा सकता है , चाहे वसूली के अन्य तरीके अपनाये गये हों या न अपनाये गये हैं । इस सन्दर्भ में उदाहरणस्वरूप वाद है 

      मोती लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में मोतीलाल ने राज्य सरकार से ₹ 4,000 ऋण लिया और करार में यह था कि किसी किस्त के बकाया हो जाने " मालगुजारी की बकाया की भांति जमानत में दी गई सम्पति की बिक्री से वसूल की जायेगी । मोतीलाल बकायेदार हो गये । वसूली कार्यवाही के दौरान गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया गया । मोतीलाल ने उच्च न्यायालय में समादेश (रिट) के लिये याचिका दायर की। किन्तु उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि प्रार्थी (मोती लाल) गिरफ्तार  किया जा सकता है ।



गिरफ्तारी और निरोधन से कौन बरी है - निम्नलिखित व्यक्तियों की गिरफ्तारी और उनका निरोधन नहीं हो सकता :- -

( a ) अवयस्क , 

( b ) स्त्री . 


( c ) भारतीय सुरक्षा विभाग का कर्मचारी ।


 3. चल सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय - चल सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय का आदेश कलेक्टर या परगनाधिकारी द्वारा ही दिया जायगा । बकाया मालगुजारी में 75 पैसे कुर्क करने का खर्च भी जोड़ दिया जायगा वसूली किये जाने वाली बकाया मालगुजारी का 6 प्रतिशत विक्रय ( नीलाम ) खर्च भी बकाया मालगुजारी के साथ वसूल किया जायगा । यदि विक्रय के परिणामस्वरूप बकाया मालगुजारी और उस पर 6 प्रतिशत विक्रय खर्च दोनों को जोड़कर घटाने से कुछ पैसा बच जाता है तो उसे बकायेदार को दे दिया जायगा और इस रकम पर 6 प्रतिशत विक्रय खर्च भी नहीं पड़ेगा । सी . पी . सी . की धारा 60 में वर्णित जिन वस्तुओं की कुर्की नहीं होती है उनकी कुर्की नहीं होगी । साथ - साथ वे वस्तुएँ भी कुर्की ( और विक्रय ) से बरी कर दी जायेंगी जिनका कि एकमात्र उपयोग धार्मिक उपासना के कार्य में होता है । इस प्रकार से संक्षेप में वे वस्तुएँ निम्नलिखित हैं जिनकी कुर्की  और विक्रय नहीं हो सकती :

 ( i ) पहनने के आवश्यक कपड़े , खाना पकाने के बर्तन बकायेदार , उसकी पत्नी और बच्चों की चारपाइयाँ एवं विस्तर

 ( ii ) कारीगर के औजार , कृषि के औजार , बोने के बीज आदि ,

 ( iii ) खेतिहर के मकान एवं इमारतें , जिन पर वह काबिज है , 

( iv ) पूजा के सामान ; जैसे - धातु की मूर्ति , घण्टी , मृगछाला इत्यादि । 

     चल सम्पत्ति , जिसमें कि खेत की उपज भी शामिल है , की कुर्की किए जाने के पश्चात् निश्चित अवधि में बकायेदार यदि बकाया धनराशि की अदायगी नहीं करता है तो कुर्क की गई चल सम्पत्ति का विक्रय किया जा सकता है । यह विक्रय अमीन द्वारा भी कराया जा सकता है । इण्डस्ट्रियल वीवर्स को - आपरेटिव सोसाइटी लि . शाण्डिला बनाम कलेक्टर हरदोई के वाद में कुर्क की गई चल सम्पत्ति का विक्रय कलेक्टर या सहायक कलेक्टर द्वारा नहीं कराया गया , वरन् कुर्क करने वाले अमीन ने ही उनका  विक्रय कराया इलाहाबाद उच्च न्यायालय ( जस्टिस गोपीनाथ ) ने विक्रय को वैध और  मान्य निर्णीत किया ।


        बकायेदार की चल सम्पत्ति कुर्की और उसके विक्रय का आदेश " गिरफ्तारी  " और " निरोधन " के पहले भी किया जा सकता है और साथ - साथ भी किया जा सकता है । अधिकारी की स्वेच्छा पर आधारित है कि वह एक या एक से अधिक तरीकों को अपनाये ।


 हबीब शेख बनाम स्टेट ऑफ यू . पी . के केस में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया  कि चल सम्पत्ति की नीलामी बिक्री के पश्चात् उसका पुष्टिकरण आवश्यक नहीं है जैसा कि अचल सम्पत्ति का विक्रय के पश्चात् पुष्टिकरण होना आवश्यक है। चल सम्पत्ति का विक्रय होते ही क्रेता द्वारा मूल्य भुगतान करने के उपरान्त विक्रय पूर्ण हो जाता है।


     माननीय सार्वोच्च न्यायालय के समक्ष सेठ बनारसी दास ( द्वारा विधिक प्रतिनिधि ) बनाम जिला कलेक्टर मेरठ एवं अन्य की अपील स्वीकार करते हुए माननीय न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि राजस्व बकाये की वसूली के सम्बन्ध में चल सम्पत्ति की कुर्की एवं विक्रय जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 279 एवं 282 ( 2 ) तथा धारा 47 आदेश 21 एवं नियम 27 सिविल प्रक्रिया सहिता के अन्तर्गत आवश्यक है कि पहले न्यायालय बकायेदार द्वारा दाखिल किये गये आपत्ति को निस्तारित करे और तब विक्रय नीलामी द्वारा किये जाने का आदेश का आदेश करे । उपरोक्त किये में बिना आपत्ति निस्तारित किये बकायेदार की चल सम्पत्ति विक्रय का आदेश दिया गया जिसे न्यायालय में निरस्त कर दिया ।



 4. जोत की कुर्की तथा पट्टा - जिस भूमि ( जोत ) के सम्बन्ध में मालगुजारी का बकाया देय है ; उस भूमि को कुर्क किया जा सकता है । यह तरीका कलेक्टर के द्वारा ही जारी किया जा सकता है । अन्य प्रक्रिया के अलावा या साथ - साथ भी यह प्रक्रिया अपनायी जा सकती है ।


            जोत की कुर्की के बाद कलेक्टर को अधिकार है कि वह इस कुर्क की गयी भूमि को अधिकतम 10 वर्ष की अवधि के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को लगान पर उठा दे । यह पट्टेदार ऐसा होना चाहिये जो भूमि की मालगुजारी दे सके एवं बकाया मालगुजारी का चुकता कर दे । इस प्रसंग में निम्नलिखि बातें  ज्ञातव्य हैं :


 ( i ) जोत की कुर्की के बाद ही पट्टा दिया जा सकता है । यह कुर्की वास्तविक होनी चाहिये । कुर्की का आदेश केवल यह उपधारणा नहीं करेगा कि सम्पत्ति यथार्थतः कुर्क की गई थी ।


 ( ii ) पट्टा कितने कृषि - वर्षो ( फसली वर्ष ) के लिए दिया जाय , यह कलेक्टर की स्वेच्छा पर निर्भर करेगा । किन्तु पट्टा किसी भी हालत में आने वाले फसली वर्ष से 10 वर्ष से अधिक के लिए नहीं दिया जा सकता ।


 ( iii ) पट्टा बकायेदार को नहीं दिया जा सकता । 


( iv ) कलेक्टर द्वारा पट्टा तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि पट्टेदार बकाया बालगुजारी की अदायगी न कर दे , अर्थात् बकाया मालगुजारी की अदायगी पट्टा लिये जाने की पूर्व शर्त है ।

 ( v ) पट्टा लिखित होगा और जेड . ए . फार्म 74 - ग में निष्पादित होगा । पट्टाकाल में पट्टेदार की क्या हैसियत होगी ? पट्टेदार को भूमिधर या असामी में कोई भी हैसियत नहीं मिलेगी , वह धारा 133 - क के अन्तर्गत सरकार पट्टेदार कहलायेगा और पट्टे को शर्तों से शासित होगा । 


( Vi ) पट्टा अवधि के समाप्त होते ही पट्टा समाप्त हो जायगा । यदि पट्टे की अवधि मे पट्टेदार पट्टे की मालगुजारी की अदायगी में चूक करता है तो उससे मालगुजारी वसूल की जा सकेगी तथा उसके पट्टे की अवधि से पहले समाप्त किया जा सकता है लेकिन मालगुजारी न अदा करने पर पट्टे की स्वतः समाप्ति नहीं मानी जायगी । 


( vii ) पट्टा की समाप्ति पर क्षेत्रपति ( भूमिधर ) को राज्य सरकार द्वारा जोत वापस कर दी जायगी और उस पर मालगुजारी के किसी प्रकार के बकाये का भार नहीं होगा और प्रारम्भ में जो बकाया मालगुजारी थी वह अदा हुई मानी जायेगी । कलेक्टर का यह कर्तव्य है कि जोतदार को भूमि पर कब्जा दिलाये । यदि पट्टेदार भूमि का कब्जा नहीं देता है तो उसे धारा 284 - क के अन्तर्गत बेदखल किया जा सकता है एवं उसे क्षतिपूर्तिक या मुआवजा करायी जा सकती है ।


 5. जोत की कुर्की तथा विक्रय - जिस भूमि ( जोत ) के सम्बन्ध में मालगुजारी का बकाया है और उसकी कुर्की की जा चुकी है , तो कलेक्टर उस भूमि का विक्रय तभी करेगा जब कोई उपयुक्त व्यक्ति भूमि को पट्टे पर लेने को तैयार नहीं है । यह आवश्यक है कि 


( i ) जोत को नियमतः कुर्क किया गया हो ।

 ( ii ) निश्चित किये गए विक्रय ( नीलाम ) की तिथि से कम - से - कम तीस दिन पहले या विक्रय की घोषणा कलेक्टर द्वारा की जानी चाहिए ।


 ( iii ) यदि विक्रय - तिथि को निलम्बित किया जाय तो नये विक्रय की घोषणा की जाय ।


 ( iv ) भूमि का विक्रय कलेक्टर द्वारा अपनी उपस्थिति में कराया जाके  गा या इसी विशेष काम के लिए नियक्त सहायक कलेक्टर द्वारा प्रत्येक तहसीलदार पदेन सहायक कलेक्टर होता है और वह कलेक्टर या इसी विशेष कम कराने के लिए विशेष तौर पर नियुक्त किया जा सकता है ।


 ( v ) जोत का विक्रय 3 / , से 12 / , एकड़ के टुकड़ों में होगा । धारा 154 का प्रावधान इस विक्रय पर लागू होगा , अर्थात् क्रेता के पास यह भूमि मिलाकर और पहले से प्राप्त भूमि 12 / , एकड़ अधिक न होनी चाहिये ।


 ( vi ) जो व्यक्ति क्रेता घोषित किया जाय , उसे अपनी बोली की धनराशि का 25  प्रतिशत तुरन्त जमा कर देना होगा ऐसा न करने पर उक्त भूमि तुरन्त ही फिर से विक्रय के( vii ) विक्रय - धनराशि में से विक्रय का खर्च ( नियम 284 के हिसाब से ) और बकाया मालगुजारी की अदायगी की जायगी । अगर कुछ रकम अधिक है तो उसे बकावेदार को वापस कर दिया जायगा । ( viii ) इस ब्रिकी के सम्बन्ध में कलेक्टर रेवेन्यू बोर्ड को रिपोर्ट करेगा । स्वीकार करते मुरारी लाल बनाम सब डिवीजनल आफिसर के बाद में याची की याचिका हुए खण्डपीठ ने निर्णीत किया कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधि की 


    नियमावली के नियम 285 - एच या 265 - जे के अन्तर्गत लोक देयों की वसूली में भूमि  की नीलामी द्वारा विक्रय किये जाने में केवल कलेक्टर को पुष्टि करने का अधिकार प्रदान करता है न कि परगनाधिकारी को ।


 6. अन्य अचल सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय - वसूली के इस तरीके को केवल कलेक्टर ही अपना सकता है । यह तरीका तभी अपनाया जा सकता है जब ऊपर वर्णित 1 से 5 तरीकों से बकाया मालगुजारी की वसूली न हो सके । इन पाँचों तरीकों में से एक या एक से अधिक का सहारा लिये बिना भी कलेक्टर इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि ये तरीके कामयाब नहीं होंगे । इस तरीके से सम्बन्धित निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं 


 ( i ) सम्पत्ति को नियमतः कुर्क किया गया हो । जिस सम्पत्ति की कुर्की नहीं की गई है उसका विक्रय नहीं किया जा सकता ; 


( ii ) निश्चित किये गये विक्रय ( नीलाम ) तिथि से कम से कम 30 दिन पहले या विक्रय की घोषणा कलेक्टर द्वारा जारी की जानी चाहिये । 


( iii ) यदि विक्रय निलम्बित किया जाय तो नये विक्रय की घोषणा की जाय । 

( iv ) भूमि का विक्रय कलेक्टर द्वारा अपनी उपस्थिति में कराया जायगा ; या इसी विशेष काम के लिए नियुक्त किसी सहायक कलेक्टर द्वारा । 


( v ) जोत को विक्रय 3.125 से 12.50 एकड़ के टुकड़ों में होगा । धारा 154 का प्रावधान इस विक्रय पर भी लागू होगा , अर्थात् क्रेता के पास यह भूमि मिलाकर और पहले से प्राप्त भूमि 12 1/3 , एकड़ से अधिक न होनी चाहिये ।


 विक्रय धनाशि में से विक्रय का खर्च ( नियम 284 के हिसाब से ) और बकाया मालगुजारी की अदयगी की जायगी । यदि कुछ रकम अधिक है , तो उसे बकायेदार को वापस कर दिया जायगा ।


 ( vii ) इस बिक्री के सम्बन्ध में कलेक्टर रेवन्यू बोर्ड को रिपोर्ट देगा ।


 ( viii ) घोषित क्रेता अपनी बोली के धनराशि का 25 % जमा करेगा और शेष 75 % विक्रय - तिथि से 15 दिनों के अन्दर 



     अचल सम्पत्ति की कुर्की नियमतः की गई होनी चाहिए । इसका तात्पर्य यह है कि बकायेदार की निजी सम्पत्ति हो । उसी की कुर्की की जा सकेगी । माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने श्रीमती शकुन्तला शर्मा बनाम स्टेट आफ यू . पी . एवं अन्य के वाद में : विवादित सम्पत्ति की कुर्की राज्य सरकार के कर्मचरियों द्वारा कर ली गई थी । जो कि याचिनी के नाम थी जिसका मृतक पति ज्योति प्रसाद शर्मा के विरुद्ध की जाने वाली वसूली की धनराशि ₹ 59 , 294 से कोई सम्बन्ध नहीं था तथा सन् 1968 में जिला जज , देहरादून के न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ज्योति प्रसाद शर्मा के विरुद्ध वाद दायर किया गया एवं ज्योति प्रसाद शर्मा के विरुद्ध डिक्री भी हो गयी एवं डिक्री के निष्पादन का कोई प्रयास नहीं किया गया इसी बीच श्री शर्मा की मृत्योपरान्त उनके विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध वसूल किया जाना प्रारम्भ किया गया । 


       माननीय न्यायालय के समक्ष याचिनी के अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि फारेस्ट ऐक्ट , 1927 की धारा 82 के अन्तर्गत सम्पत्ति उसी व्यक्ति की कुर्क की जा सकती है जिसके विरुद्ध बकाया है । उपरोक्त केस में ; विवादित मकान दावा प्रस्तुत किये जाने के काफी पूर्व पत्नी को अन्तरित किया जा चुका था । इसलिए वर्तमान कुर्की की अपनाई गई कार्रवाई अविधिक एवं क्षेत्राधिकार के बाहर है । न्यायालय ने विपक्षी के तर्कों को अस्वीकार करते हुए याचिका स्वीकृत करते हुए कुर्की एवं विक्रय - उद्घोषणा दिनांक 20-8-1998 जिसे कलेक्टर देहरादून द्वारा जारी किया गया था , निरस्त करते हुए न्यायालय ने विपक्ष को अवसर प्रदान किया कि यदि डिक्री का निष्पादन अधिनियम में दिये गये अन्य प्रावधानों में वसूल सम्भव हो तो उसे पूरा कर लिया जाय ।



नियमावली के नियम 285 - एच या 265 - जे के अन्तर्गत लोक देयों की वसूली में भूमि  की नीलामी द्वारा विक्रय किये जाने में केवल कलेक्टर को पुष्टि करने का अधिकार प्रदान करता है न कि परगनाधिकारी को ।


 6. अन्य अचल सम्पत्ति की कुर्की तथा विक्रय - वसूली के इस तरीके को केवल कलेक्टर ही अपना सकता है । यह तरीका तभी अपनाया जा सकता है जब ऊपर वर्णित 1 से 5 तरीकों से बकाया मालगुजारी की वसूली न हो सके । इन पाँचों तरीकों में से एक या एक से अधिक का सहारा लिये बिना भी कलेक्टर इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि ये तरीके कामयाब नहीं होंगे । इस तरीके से सम्बन्धित निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं 


 ( i ) सम्पत्ति को नियमतः कुर्क किया गया हो । जिस सम्पत्ति की कुर्की नहीं की गई है उसका विक्रय नहीं किया जा सकता ; 


( ii ) निश्चित किये गये विक्रय ( नीलाम ) तिथि से कम से कम 30 दिन पहले या विक्रय की घोषणा कलेक्टर द्वारा जारी की जानी चाहिये । 


( iii ) यदि विक्रय निलम्बित किया जाय तो नये विक्रय की घोषणा की जाय । 

( iv ) भूमि का विक्रय कलेक्टर द्वारा अपनी उपस्थिति में कराया जायगा ; या इसी विशेष काम के लिए नियुक्त किसी सहायक कलेक्टर द्वारा । 


( v ) जोत को विक्रय 3.125 से 12.50 एकड़ के टुकड़ों में होगा । धारा 154 का प्रावधान इस विक्रय पर भी लागू होगा , अर्थात् क्रेता के पास यह भूमि मिलाकर और पहले से प्राप्त भूमि 12 1/3 , एकड़ से अधिक न होनी चाहिये ।


 विक्रय धनाशि में से विक्रय का खर्च ( नियम 284 के हिसाब से ) और बकाया मालगुजारी की अदयगी की जायगी । यदि कुछ रकम अधिक है , तो उसे बकायेदार को वापस कर दिया जायगा ।


 ( vii ) इस बिक्री के सम्बन्ध में कलेक्टर रेवन्यू बोर्ड को रिपोर्ट देगा ।


 ( viii ) घोषित क्रेता अपनी बोली के धनराशि का 25 % जमा करेगा और शेष 75 % विक्रय - तिथि से 15 दिनों के अन्दर 



     अचल सम्पत्ति की कुर्की नियमतः की गई होनी चाहिए । इसका तात्पर्य यह है कि बकायेदार की निजी सम्पत्ति हो । उसी की कुर्की की जा सकेगी । माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने श्रीमती शकुन्तला शर्मा बनाम स्टेट आफ यू . पी . एवं अन्य के वाद में : विवादित सम्पत्ति की कुर्की राज्य सरकार के कर्मचरियों द्वारा कर ली गई थी । जो कि याचिनी के नाम थी जिसका मृतक पति ज्योति प्रसाद शर्मा के विरुद्ध की जाने वाली वसूली की धनराशि ₹ 59 , 294 से कोई सम्बन्ध नहीं था तथा सन् 1968 में जिला जज , देहरादून के न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ज्योति प्रसाद शर्मा के विरुद्ध वाद दायर किया गया एवं ज्योति प्रसाद शर्मा के विरुद्ध डिक्री भी हो गयी एवं डिक्री के निष्पादन का कोई प्रयास नहीं किया गया इसी बीच श्री शर्मा की मृत्योपरान्त उनके विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध वसूल किया जाना प्रारम्भ किया गया । 


       माननीय न्यायालय के समक्ष याचिनी के अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि फारेस्ट ऐक्ट , 1927 की धारा 82 के अन्तर्गत सम्पत्ति उसी व्यक्ति की कुर्क की जा सकती है जिसके विरुद्ध बकाया है । उपरोक्त केस में ; विवादित मकान दावा प्रस्तुत किये जाने के काफी पूर्व पत्नी को अन्तरित किया जा चुका था । इसलिए वर्तमान कुर्की की अपनाई गई कार्रवाई अविधिक एवं क्षेत्राधिकार के बाहर है । न्यायालय ने विपक्षी के तर्कों को अस्वीकार करते हुए याचिका स्वीकृत करते हुए कुर्की एवं विक्रय - उद्घोषणा दिनांक 20-8-1998 जिसे कलेक्टर देहरादून द्वारा जारी किया गया था , निरस्त करते हुए न्यायालय ने विपक्ष को अवसर प्रदान किया कि यदि डिक्री का निष्पादन अधिनियम में दिये गये अन्य प्रावधानों में वसूल सम्भव हो तो उसे पूरा कर लिया जाय ।


Comments

Popular posts from this blog

असामी कौन है ?असामी के क्या अधिकार है और दायित्व who is Asami ?discuss the right and liabilities of Assami

अधिनियम की नवीन व्यवस्था के अनुसार आसामी तीसरे प्रकार की भूधृति है। जोतदारो की यह तुच्छ किस्म है।आसामी का भूमि पर अधिकार वंशानुगत   होता है ।उसका हक ना तो स्थाई है और ना संकृम्य ।निम्नलिखित  व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत आसामी हो गए (1)सीर या खुदकाश्त भूमि का गुजारेदार  (2)ठेकेदार  की निजी जोत मे सीर या खुदकाश्त  भूमि  (3) जमींदार  की बाग भूमि का गैरदखीलकार काश्तकार  (4)बाग भूमि का का शिकमी कास्तकार  (5)काशतकार भोग बंधकी  (6) पृत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार भूमिधर या सीरदार के द्वारा जोत में शामिल भूमि के ठेकेदार के रूप में ग्रहण किया जाएगा।           वास्तव में राज्य में सबसे कम भूमि आसामी जोतदार के पास है उनकी संख्या भी नगण्य है आसामी या तो वे लोग हैं जिनका दाखिला द्वारा उस भूमि पर किया गया है जिस पर असंक्रम्य अधिकार वाले भूमिधरी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं अथवा वे लोग हैं जिन्हें अधिनियम के अनुसार भूमिधर ने अपनी जोत गत भूमि लगान पर उठा दिए इस प्रकार कोई व्यक्ति या तो अक्षम भूमिधर का आसामी होता ह...

पार्षद अंतर नियम से आशय एवं परिभाषा( meaning and definition of article of association)

कंपनी के नियमन के लिए दूसरा आवश्यक दस्तावेज( document) इसके पार्षद अंतर नियम( article of association) होते हैं. कंपनी के आंतरिक प्रबंध के लिए बनाई गई नियमावली को ही अंतर नियम( articles of association) कहा जाता है. यह नियम कंपनी तथा उसके साथियों दोनों के लिए ही बंधन कारी होते हैं. कंपनी की संपूर्ण प्रबंध व्यवस्था उसके अंतर नियम के अनुसार होती है. दूसरे शब्दों में अंतर नियमों में उल्लेख रहता है कि कंपनी कौन-कौन से कार्य किस प्रकार किए जाएंगे तथा उसके विभिन्न पदाधिकारियों या प्रबंधकों के क्या अधिकार होंगे?          कंपनी अधिनियम 2013 की धारा2(5) के अनुसार पार्षद अंतर नियम( article of association) का आशय किसी कंपनी की ऐसी नियमावली से है कि पुरानी कंपनी विधियां मूल रूप से बनाई गई हो अथवा संशोधित की गई हो.              लार्ड केयन्स(Lord Cairns) के अनुसार अंतर नियम पार्षद सीमा नियम के अधीन कार्य करते हैं और वे सीमा नियम को चार्टर के रूप में स्वीकार करते हैं. वे उन नीतियों तथा स्वरूपों को स्पष्ट करते हैं जिनके अनुसार कंपनी...

कंपनी के संगम ज्ञापन से क्या आशय है? What is memorandum of association? What are the contents of the memorandum of association? When memorandum can be modified. Explain fully.

संगम ज्ञापन से आशय  meaning of memorandum of association  संगम ज्ञापन को सीमा नियम भी कहा जाता है यह कंपनी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। हम कंपनी के नींव  का पत्थर भी कह सकते हैं। यही वह दस्तावेज है जिस पर संपूर्ण कंपनी का ढांचा टिका रहता है। यह कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह कंपनी की संपूर्ण जानकारी देने वाला एक दर्पण है।           संगम  ज्ञापन में कंपनी का नाम, उसका रजिस्ट्री कृत कार्यालय, उसके उद्देश्य, उनमें  विनियोजित पूंजी, कम्पनी  की शक्तियाँ  आदि का उल्लेख समाविष्ट रहता है।         पामर ने ज्ञापन को ही कंपनी का संगम ज्ञापन कहा है। उसके अनुसार संगम ज्ञापन प्रस्तावित कंपनी के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण अभिलेख है। काटमेन बनाम बाथम,1918 ए.सी.514  लार्डपार्कर  के मामले में लार्डपार्कर द्वारा यह कहा गया है कि "संगम ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य अंश धारियों, ऋणदाताओं तथा कंपनी से संव्यवहार करने वाले अन्य व्यक्तियों को कंपनी के उद्देश्य और इसके कार्य क्षेत्र की परिधि के संबंध में अवग...