IPC धारा 374 बनाम BNS धारा 146: विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम का विश्लेषण भारत में हर व्यक्ति को सम्मान और स्वतंत्रता के साथ काम करने का अधिकार है। किसी भी प्रकार का अनैतिक या जबरन श्रम कराने पर कानून सख्त दंड का प्रावधान करता है। IPC की धारा 374 विधिविरुद्ध (अवैध) अनिवार्य श्रम को रोकने के लिए लागू की गई थी, जबकि नए भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 में इसी अपराध के लिए धारा 146 लागू की गई है। यह ब्लॉग पोस्ट इन दोनों धाराओं का विस्तृत विवरण, सजा, और उदाहरणों के माध्यम से अपराध की गंभीरता को समझाने के लिए है। 1. IPC की धारा 374: विधिविरुद्ध अनिवार्य श्रम IPC की धारा 374 के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य को अवैध रूप से या बलपूर्वक काम करने के लिए मजबूर करता है, तो यह अपराध है। प्रावधान सजा : एक साल तक की कैद, जुर्माना, या दोनों। यह धारा उन सभी मामलों पर लागू होती है जहां किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करने पर मजबूर किया जाता है। उदाहरण रमेश एक गरीब मजदूर को उसकी मजदूरी रोक कर जबरदस्ती खेतों में काम करने को मजबूर करता है। यह IPC की धारा 374 के तहत अपराध ह...
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