NBW (Non-Bailable Warrant) और BW (Bailable Warrant) , भारतीय न्यायिक प्रक्रिया में दो प्रकार के वारंट होते हैं, जो अदालत द्वारा अभियुक्त को प्रस्तुत करने के लिए जारी किए जाते हैं। 1. NBW (Non-Bailable Warrant):- NBW का अर्थ होता है गैर-जमानती वारंट। जब अदालत को यह लगता है कि अभियुक्त या प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा है या उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है, तो यह वारंट जारी किया जाता है। इसे जारी होने पर अभियुक्त को जमानत का अधिकार नहीं होता, और उसे पुलिस द्वारा तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। उदाहरण:- यदि किसी आरोपी को अदालत ने एक निश्चित तारीख पर पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वह कई बार अनुपस्थित रहा और कोई सही कारण भी नहीं दिया, तो अदालत NBW जारी कर सकती है। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करेगी। 2.BW (Bailable Warrant) BW का अर्थ होता है जमानती वारंट। जब अदालत आरोपी को बुलाने के लिए कम गंभीर तरीके से उसे समन भेजना चाहती है, तो यह वारंट जारी किया जाता है। इस प्रकार के वारंट में आरोपी को जमानत मिल सकती है, और गिरफ्तारी के बाद वह जमानत के रूप में एक निश
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