एक मामला Tv के माध्यम से सामने आया कि एक दलित व्यक्ति की पिटाई कुछ दबंगों द्वारा की गयी है।उन दबंगों में से एक व्यक्ति ने तो उसके ऊपर पेशाब करने का अपना विडियो भी बनवाया।ऐसी घटना से अपमान से क्षुब्ध वो दलित व्यक्ति थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाने गया लेकिन उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी बस यह कहा गया कि जांच करने की बात की गयी। ऐसी स्थिति में अगर वह आप को अपना अधिवक्ता नियुक्त करता है तो आप उसकी किस प्रकार से मदद करेंगे उदाहरण देकर समझाओ।तथा उन अपराधियों को किन-किन तर्कों को देकर कोर्ट में मामले की गम्भीरता को बताओगे। विस्तार से जानकारी दो। इस प्रकार की घटना न केवल एक जघन्य अपराध है बल्कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है। इस स्थिति में, यदि पीड़ित व्यक्ति मुझे अधिवक्ता नियुक्त करता है, तो मैं निम्नलिखित कानूनी और व्यावहारिक कदम उठाऊंगा। 1. FIR दर्ज करवाने का प्रयास→ •सबसे पहले, मैं धारा 154 CrPC के तहत थाना प्रभारी को अनिवार्य रूप से प्राथमिकी दर्ज करने के लिए लिखित शिकायत दूंगा। यदि थाना प्रभारी फिर भी FI...
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