( 1) केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृतियों का पालन करेगा जो उसे इस अधिनियम के अधीन दिया जाए.
( 2) केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा -
)) मुख्य सूचना आयुक्त
)) 10 से अधिक उतनी संख्या में केंद्रीय सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाएं
( 3) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी
प्रधानमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा
लोकसभा में विपक्ष का नेता
प्रधानमंत्री द्वारा निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री
स्पष्टीकरण: -
संख्याओं के निवारण के प्रयोजन के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है वहां लोकसभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा
केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण निर्देशन और प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा जिसकी सहायता सूचनाएं तो द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा जिनका केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य पदाधिकारी के निर्देशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या जो की जा सकती है
मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाज सेवा प्रबंधन पत्रकारिता जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे.
मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त यथास्थिति संसद का सदस्य ऐसे राज्य संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ के पद पर धारित नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं होगा अथवा कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृद्धि नहीं करेगा.
केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और केंद्रीय सूचना आयोग केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा.
पद्मावती और सेवा शर्तें (terms of office and condition of service): -
मुख्य सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा परंतु लिए कोई मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस रूप में पद धारण नहीं करेगा.
प्रत्येक सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद धारण करता है 5 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक इसमें से जो भी पूर्वोत्तर हो पद धारण करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में उन्हें नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा परंतु प्रत्येक सूचना आयुक्त इस धारा के अधीन अपना पद रिक्त करने की धारा 2 की उप धारा 2 में यह भी नष्ट विधि से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा और यह और कि जहां सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर 5 वर्ष अधिक नहीं होना चाहिए.
मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उप वर्णित प्रारूप के अनुसार एक शपथ प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा.
मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना हेतु किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा.
परंतु मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को धारा 14 में निर्देशित विधि से हटाया जा सकता है -
( 1) वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें
( 2) मुख्य सूचना आयुक्त की वही होगी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की होती है
( 3) सूचना आयुक्त की वही होगी जो निर्वाचन आयुक्त की होगी
लेकिन अगर मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन क्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से उस पेंशन की जिसके अंतर्गत पेंशन का कोई ऐसा भाग्य से राशि कृत किया गया है और सेवानिवृत्त उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर सेवानिवृत्ति लाभ के अन्य रूपों के समतुल्य पेंशन भी है रकम को कम कर दिया जाएगा परंतु यह और कि अगर मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना है तो अपनी नियुक्ति के समय किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा यह उसके अधीन स्थापित की सीन निगम में या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व अधीन या नियंत्रण दिन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहा हो तो सूचना आयुक्त या सूचना उपायुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी परंतु यह भी है कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के वेतन भत्तों और सेवा की शर्तों में जिसकी नियुक्ति के पश्चात उसके अलावा उसके वेतन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा.
केंद्रीय सरकार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के अध्यक्ष पालन के लिए आवश्यक हो और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो
देने योग्य.
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