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क्या कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा हैं तो क्या वह दूसरी शादी धर्म बदल कर कर सकता है?If a person is already married, can he change his religion and marry again?

उत्तर प्रदेश भूमि विधियां: Uttar Pradesh land law

टुकड़ा (fragment): - उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 3 (8क) टुकड़ा शब्द को परिभाषित करती है. टुकड़ों से आशय 1.8 हेक्टेयर (4.687) से कम भूमि से है. ( 1) बुंदेलखंड ( 2) आगरा इटावा मथुरा एवं इलाहाबाद जिले में जमुनापारी भाग ( 3) मिर्जापुर जिले का वह भाग जो कैमूर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में है ( 4) मिर्जापुर जिले की तहसील सदर के टप्पा अपराध तथा हम्पा चौरासी ( 5) मिर्जापुर जिले की तहसील रावर्ट समाज का वह भाग जो कैमूर पर्वत श्रेणी के उत्तर में ( 6) मिर्जापुर जिले की चुनार तहसील का परगना संकडरागड एवं परगना अहरौरा एवं भागवत की पट्टियाँ के गावं जो अनुसूची 6 की सूची (क)एवं (ख) मे उल्लिखित है। (7) कुमारी डिवीजन को छोड़कर शेष संपूर्णत्र प्रदेश में 3.125 एकड़ से कम भूमि टुकड़ा कहते हैं उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 27 सन 2004 द्वारा 23.08.2004 से विलुप्त कर दिया गया है. मध्यवर्ती (intermediary): - मध्यवर्ती का तात्पर्य है कि बिचौलिए अर्थात कृषक एवं राज्य के मध्य का व्यक्ति जमीदार तालुकदार जागीरदार इन राजा ने एक शब्द मध्यवर्ती के लिए प्रयुक्त होते हैं मध्यवर्ती

उत्तर प्रदेश जमीदार एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अंतर्गत जमीदारों के अधिकार जो शेष रहे (the rights of jamidar that remains under up zamindari abolition and land Reform Act 1950

काश्तकारी अधिकार: - जमीदारों की जमीदारी का उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम में उन्मूलन कर दिया लेकिन उनकी काश्तकारी उनके पास ही रही प्रत्येक जमीदारी अपनी भाग खूनी खुदकाश्त भूमिका एवं बिना उठाई सिर्फ खून का भूमिधर बन गया तथा वे उसी के पास रह गई फर्क सिर्फ इतना पढ़ा कि अभी तक वह भूमियों का जोरदार भी था अब वह सिर्फ एक काश्तकार बन गया. ( 2) चालू खान को जारी रखने का अधिकार: - मिलन के पूर्व जमीदारी संपत्ति में कोई खान चालू हालत में थी एवं मध्यवर्ती के द्वारा सीधे चलाई जा रही हो तो जमीदारी समाप्ति के पश्चात भी जमीदार को हक होगा कि वह खान को चलाता रहे यह सरकार का पत्तेदार हो जाएगा पट्टे की शर्त पारस्परिक संविदा से निश्चित की जाएगी अगर जमीदारी तथा सरकार में कोई बात तय ना हो सके तो खान न्यायाधिकरण द्वारा तय किया जाएगा। ( 3) सुखाधिकार एवं ऐसे ही अन्य अधिकार: -         अगर वह किसी भूमि  का भूमिधर सिरदार या आसामी हो तो भूमि के और अधिक लाभप्रद उपयोग के लिए किसी पूर्व सुखाधिकार या तत्सम अधिकार का उपभोग करता रहेगा                 इस अधिनियम को बनाते समय विधानमंडल का उद्देश्य जमीदारी

मुवक्किल के प्रति अधिवक्ता के कर्तव्य और दायित्व: Duties and obligation of advocate towards his clients

नियम 11से 33 अधिवक्ता के मुवक्किल के प्रति कर्तव्यों के संबंध में प्रावधान करते हैं यह नियम निम्नलिखित हैं -    ( 1) नियम11   के अनुसार अधिवक्ता अपनी स्थिति और वाद की प्रकृति के अनुसार मेहनताना लेकर मुवक्किल या ब्रीफ उसी स्थिति में स्वीकार करने के लिए बाध्य है जबकि वह पक्षकार ऐसे मामले से संबंधित है जो उच्च न्यायालय अधिकरण या अन्य प्राधिकारी में है जिसमें प्रेक्टिस करने का प्रस्ताव करता है पक्षसार से तात्पर्य ऐसे पक्ष सर से या संक्षिप्त नाम से है जो मुवक्किल अधिवक्ता को इस निमित्त देता है कि वह उसके मामले में पैरवी कर सके नियम यह भी स्पष्ट करता है कि कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में अधिवक्ता पक्षसार लेने से मना कर सकता है.         एसजे चौधरी बनाम स्टेट के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि यदि कोई अधिवक्ता किसी आपराधिक वाद का पक्ष सार लेता है तो उसे उस मामले की प्रतिदिन देखभाल करनी चाहिए और आवश्यकता होने पर उपस्थित होना चाहिए और युक्तियुक्त ध्यान देना चाहिए यदि अधिवक्ता उचित देखरेख नहीं करता है और आवश्यकता होने पर उपस्थित नहीं होता है तो वह व्यवसायिक और अवचार का

पूर्व सुनवाई का अधिकार: Right of Preaudience

अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 23 पूर्व सुनवाई के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित नियम और उपबंधित करती है - ( 1) भारत के महान्यायवादी (attorney General of India) की सुनवाई अन्य सभी अधिवक्ताओं (advocates) से पूर्व होगी. ( 2) भारत के  महा सॉली सीटर जनरल (solicitor General of India) की सुनवाई उपरोक्त महान्यायवादी के पश्चात परंतु अन्य सभी अधिवक्ताओं से पूर्व होगी. ( 3) भारत के अपर महासालीसीटर( upar Solicitor General) की सुनवाई उप धारा (1) उपधारा (2)के अधीन रहते हुए अन्य सभी अधिवक्ताओं से पूर्व होगी।          भारत के द्वितीय महासलीसीटर( second upper Solicitor General) की सुनवाई उप धारा (1) उप धारा (2) उप धारा (3) के अधीन रहते हुए अन्य सभी अधिवक्ताओं के पूर्व होगी. ( 4) किसी राज्य के महाधिवक्ता (advocate general) की सुनवाई उप धारा (1)  उपधारा (2) उपधारा (3) तथा उप धारा(3क) के अधीन रहते हुए सभी अधिवक्ताओं के पूर्व होगी और महाधिवक्ता में परस्पर सुनवाई  का आधिकार उनकी अपनी वरिष्ठता के अनुसार आवधारित किया जाएगा। ( 5) वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सुनवाई अन्य अधिवक्ताओं के पूर्व होगी. ( 6) वरिष्

एक अधिवक्ता के न्यायालय के प्रति कर्तव्य: Duties of advocate towards court

न्यायालय के प्रति अधिवक्ता के कर्तव्य: - अधिवक्ताओं का व्यवसाय कर्तव्य परायणता व निष्ठा का माना गया है इसलिए इस व्यवसाय में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो अपने कर्तव्य के प्रति समुचित रूप से जागरूक व समर्पित है अधिवक्ताओं के निम्नलिखित कर्तव्य होते हैं - Duties of an advocate towards the court: - The business of advocates has been considered to be duty-oriented and loyalty, therefore only a person who is properly aware and dedicated towards his duty can be successful in this business. Advocates have the following duties - (1) An advocate should behave with dignity and respect while presenting his case and performing all other functions of the court. The rule also makes it clear that an advocate will not be a slave if there is a reasonable basis for a serious complaint against a judicial officer.  Then it is the right and duty of the advocate to present the complaint before the appropriate authority.  (2) The advocate shall adopt an attitude of respect towards the court as t

व्यवसायिक आचार अधिवक्ता की जवाबदेही एवं बार बेंच संबंध: Professional ethics accountability of lawyers and bar bench relation

आज विधि का व्यवसाय अधिवक्ताओं के लिए जीवन यापन का माध्यम है अन्य व्यवसायों की भांति या व्यवसाय भी कार्य कर रहा है प्रत्येक व्यवसाय के अपने-अपने मापदंड होते हैं प्रत्येक प्रत्येक व्यवसाय के अपने अलग-अलग स्वरूप होते हैं. ठीक उसी प्रकार विधि व्यवसाय के भी अपने मापदंड है . विधि व्यवसाय का संबंध अधिवक्ता के जीवन यापन से इसलिए आर्थिक महत्व का इससे जोड़ना अनिवार्य है. आज अन्य व्यवसाय की तरह विधि व्यवसाय में भी पतन हुआ है आज के दौर में कोई भी व्यवसाय आदर्श नहीं रह गया है. विधि व्यवसाय में भी आदर्श की कमी आई है यदि आज हम विधि व्यवसाय का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि यह व्यवसाय अन्य व्यवसाय की अपेक्षा अधिक महत्व का है इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब यह व्यवसाय उस देश में कार्य कर रहा हूं जिस देश में विधि का शासन हो. विधि का व्यवसाय और भी महत्व का होता है जबकि देश का प्रशासन लिखित संविधान ओं के अंतर्गत कार्य कर रहा हो. विधि का व्यवसाय लिखित संविधान के अंतर्गत जहां विधि का शासन है अन्य सभी व्यवसाय को पीछे छोड़ देता है परंतु भारत में ऐसा नहीं हो सकता है इसका मूल कारण है व्यवसायिक नीति का अभाव। अधिवक्त

What do you mean by advocate ?

अधिवक्ता शब्द से अभिप्राय (meaning of  advocate) : अधिवक्ता से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से  है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से वक्तव्य देता है अथवा बोलता है अथवा पैरवी करता है अन्य व्यक्ति की ओर से पैरवी करने हेतु अधिकृत व्यक्ति को अधिवक्ता कहा जाता है न्यायालय में पक्षकारों की ओर से पैरवी अधिवक्ताओं द्वारा की जाती है.              अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 2 (1)a अधिवक्ता की परिभाषा इस प्रकार दी है अधिवक्ता से अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसका नाम इस अधिनियम के उप बंधुओं के अधीन अधिवक्ता नामावली में प्रविष्ट है. धारा 2(1)(झ) के अंतर्गत विधि व्यवसाय की परिभाषा दी गई है इसके अनुसार विधि व्यवसाई से अभिप्राय उच्च न्यायालय के किसी अधिवक्ता एवं वकील तथा प्लीडर मुख्तार अथवा राजस्व अभिकर्ता से है।              अधिवक्ता अपने परिवार की ओर से उसके बच्चों को सर्वोत्तम तथा अत्यंत प्रभावी ढंग से निष्पक्ष न्यायालय या अभिकरण के समक्ष प्रस्तुत करता है विवाद से संबंधित समस्त तथ्यात्मक वह भी देख सामग्री को एकत्रित करके न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करता है जिसके आधार पर न्यायालय इस मामले को निर्मि