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क्या कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा हैं तो क्या वह दूसरी शादी धर्म बदल कर कर सकता है?If a person is already married, can he change his religion and marry again?

मजदूरी से आशय (Meaning of wages)

मजदूरी से सभी प्रकार का पारिश्रमिक प्राप्त होता जाएगा वेतन के रूप में हो भत्ते के रूप में हो अन्यथा किसी भी रूप में व्यक्ति हो या इस रूप में अभिव्यक्त किए जाने के योग्य हो और जिसका की भुगतान यदि नियोजन की शर्तों प्रत्यक्ष या विशेष रूप से पूरी कर दी जाती हो तो एक ऐसे व्यक्ति को दे है जो कि उस नियोजन के संबंध में नियोजित है या नियोजन के संबंध में वह कोई कार्य करता है मजदूरी में निम्नलिखित सम्मिलित है -

(a) कोई पारिश्रमिक जोकि पक्षकारों के बीच किसी पंचाट या समझौते के अंतर्गत या न्यायालय के आदेश के अंतर्गत दे होगा.

(b) कोई ऐसा पारिश्रमिक जिसके प्रति कि नियोजित व्यक्ति किसी अधिकारिक काम या छुट्टियां या छुट्टी की किसी अवधि के संबंध में देय होगा।

(c) कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक जोकि नियोजन की शर्तों के अधीन देर है चाहे उसे बोनस या किसी अन्य नाम से पुकारा जाता हूं मजदूरी की परिभाषा केवल ऐसे पारिश्रमिक तक सीमित नहीं है जो कि अनुबंध या संविदा के अधीन दे हो. संशोधित परिभाषा सभी प्रकार के पारिश्रमिक पर लागू होगी चाहे वह किसी संविदा द्वारा उत्पन्न हो या पंचाट समझौते या किसी संविदा के अधीन उत्पन्न हुई हो.

(d) कोई ऐसी धनराशि चौकी नियोजित व्यक्ति को सेवा से अलग किए जाने पर किसी विधि संविदा या निर्देश पत्र के अधीन दिया हो जिसमें कि ऐसी धनराशि का भुगतान का उपबंध किया गया है चाहे उसमें कठोतिया सहित भुगतान का प्रश्न हो अथवा कटौती यों के बिना किंतु जिसमें कोई अवधि सीमा नहीं दी गई है जिसके भीतर यह भुगतान कर दिया जाना चाहिए.

(e) कोई ऐसी धनराशि जिससे तत समय प्रवृत्ति किसी विधि के अंतर्गत तैयार की गई योजना के अंतर्गत एक नियोजित व्यक्ति प्राप्त करने का हकदार है.


मजदूरी के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है -

(a) कोई बोनस (जोकि अंश लाभ योजना के अंतर्गत या अन्यथा रूप में दे है) जो कि उस पारिश्रमिक का अंश गठित नहीं करता है जिसका की भुगतान नियोजन की शर्तों के अंतर्गत शोध है पक्षकारों के बीच किसी पंचाट या अनुबंध के आधार पर या न्यायालय के आदेश के आधार पर शोध्य नहीं है। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अंतर्गत शोध्य बोनस इस धारा की परिभाषा के अंतर्गत मजदूरी के रूप में मान्य है।


(b) किसी आवासीय व्यवस्था का मूल्य या रोशनी पानी चिकित्सीय उपचार या अन्य सुख सुविधा का मूल्य या कोई ऐसी सेवा जो कि राज्य सरकार के किसी साधारण या विशिष्ट आदेश के अंतर्गत मजदूरी में प्रा गणित किया जाने से अवर्जित है.

(c) नियोजक द्वारा किया गया कोई अंशदान जो की पेंशन या भविष्य निधि के संबंध में किया गया हो और उस पर जो ब्याज संकलित हुआ.

(d) कोई यात्रा भत्ता या यात्रा से संबंधित की गई रियायत का मूल्य.

(e) नियोजित व्यक्ति को अदा की गई कोई धनराशि जो कि उसके नियोजन की प्रकृति के कारण विशिष्ट खर्चे की आपूर्ति के लिए दी गई हो.

(f) किसी गैच्युटी की धनराशि जो उपखंड (घ) लिखित के अतिरिक्त अन्य नियोजन के समापन में दिए हो.


             बोनस संदाय अधिनियम 1965 के लागू होने के पश्चात बोनस एक प्रकार  से नियोजन की विवक्षित शर्त हो गई है जो कि अधिष्ठान को होने वाले लाभ पर आश्रित नहीं है अतः कानूनी बोनस पारिश्रमिक की श्रेणी में आता है इस दृष्टि से विचार करने पर मजदूरी शब्द के परिभाषा के अंतर्गत बोनस भी शामिल माना जाएगा.

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